NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। एडीजे कोर्ड-07 में न्यायाधीश रेणु सिंगला की अदालत ने मंगलवार को दिये अपने आदेश में दो वर्ष पूर्व नया शहर थाना क्षेत्र निवासी ब्यूटी पार्लर संचालिका लक्ष्मी देवी पुरोहित (47) की गला काटकर हत्या करने के मुलाजिम समीर खान को उम्र केद की सजा सुनाई है।


आदेश के अनुसार मुलजिम समीर को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये अर्थ दंड अदम अदायगी अर्थ दंड दो वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास आईपीसी की धारा 201 में दो वर्ष का कठोर कारावास, अर्थ दण्ड 10 हजार रुपये अदम अदायगी अर्थदंड दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास अर्थ दंड की राशि मृतका की दोनों बच्चियों को दी जाएगी।
मुस्तगीस लक्ष्मीदेवी के पति सरकारी कर्मचारी राजेश पुरोहित की और से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत एडवोकेट अशोक प्रजापत योगेश रामावत वेद प्रकाश इरशाद अंजुम आदि ने की। जानकारी में रहे कि मुल्जिम समीर ख़ान ने दो वर्ष पूर्व लक्षमीदेवी की हत्या कर उसके शव को आरसीपी कॉलोनी के सुनसान एरिया में फेंक दिया था। इस अपराध को कातर कर आरोपी मौके से फरार हो गया था।
मीडिया में फोटो देखकर की पत्नी की पहचान
लक्ष्मीदेवी के पति ने मीडिया में मरी हुई पत्नी की फ़ोटो देखकर अपनी पत्नी की पहचान की थी और समीर ख़ान पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में राजेश पुरोहित ने बताया था कि आरोपी समीर खान उसकी गाड़ी चलाता था।
उसके यहां ड्राइवर के रूप में काम करते हुए भी वो उसकी पत्नी को परेशान करता था। इसीलिए उसे हटा दिया था। बीछवाल थानाधिकारी महेंद्रदत्त शर्मा ने ऑफिसर केस में इस मामला लेकर जांच की थी।


