NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चतुर्थ, जयपुर ने आदेश दिया है कि सहारा इंडिया फाइनेंशियल कंपनी को शिकायतकर्ता निवेशक को उसकी जमा राशि 10 हजार रुपए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ और मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपए और परिवाद खर्च के पांच हजार रुपए मुआवजा अदा करना होगा।
यह मामला बीकानेर के विजय सिंह सोलंकी बनाम सहारा इंडिया के नाम से दर्ज कराया गया था। आयोग ने सुनवाई के बाद सहारा इंडिया को मय ब्याज, क्षतिपूर्ति के रकम का भुगतान का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि निवेशकों की रकम रोकना अनुचित व्यापार व्यवहार है और इससे आम जनता का विश्वास टूटता है।

अधिवक्ता गोपाल सिंह ने बताया कि परिवादी विजय सिंह ने वर्ष 2013 में सहारा इंडिया में निवेश किया था, लेकिन परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद परिवादी की तरफ से उपभोक्ता आयोग जयपुर में वाद दायर किया।


