खाद्यान्न सामग्री की नॉमिनी डिलीवरी सुविधा प्रारंभ

Nominee delivery facility of food items started
Nominee delivery facility of food items started

बीकानेर, (समाचार सेवा)। खाद्यान्न सामग्री की नॉमिनी डिलीवरी सुविधा प्रारंभ, उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग लाभार्थियों के लिए सरकार ने नॉमिनी डिलीवरी की व्यवस्था प्रारंभ की है। डीएसओ भागुराम महला ने बताया कि ऐसे नामांकित व्यक्ति को उनके लाभार्थियों के स्थान पर बायोमैट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी।

उन्‍होंने बताया कि ऐसे समस्त लाभार्थियों को निर्धारित प्रपत्रमें आवेदन करना होगा तथा डीएसओ, एसडीएम, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक जांच के बाद ऑनलाईन विकल्प से जोड़ा जायेगा, जिससे नामांकित व्यक्ति लाभार्थी के स्थान पर राशन पाने का अधिकारी होगा।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत उचित मूल्य दुकानों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। इसी दिशा में राज्य सरकार ने ऐसे वरिष्ठ नागरिक या दिव्यांग लाभार्थी, जो वरिष्ठ नागरिक अथवा दिव्यांग होने के साथ-साथ सिंगल यूनिट हैं।

जिनके राशन कार्ड में सूचीबद्ध अन्य सदस्य 16 से 65 वर्ष की आयु सीमा में नहीं है, जिसके चलते वे उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनके लिए नॉमिनी डिलीवरी की सुविधा प्रदान की है।

इन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ

डीएसओ ने बताया कि एनएफएसए लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ सदस्य के पास मोबाईल की सुविधा न होने सहित राशन कार्ड एकल सदस्य का होने, सदस्य की उम्र 65 वर्ष से अधिक होने, राशन कार्ड एकल सदस्य का होने तथा सदस्य दिव्यांग होने,

परिवार के सभी सदस्य दिव्यांग होने, मुखिया 65 की उम्र का होने तथा अन्य सदस्य 16-65 की आयु सीमा में न होने या अन्य सदस्य दिव्यांग होने। परिवार के वयस्क गंभीर बीमारी से पीडित होने और अन्य सदस्य वयस्क न होने पर दिया जाएगा।

साथ ही ऐसे कामगार श्रमिक जिनकी अंगुलियों के निशान श्रम कार्यों के कारण बायोमैट्रिक पहचान प्रक्रिया में सही पढे न जाते हों व उनके परिवार के अन्य कोई वयस्क सदस्य न हो, को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा।