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राजस्थान में सुबह 7 बजे से शाम 7 तक कहीं भी आओ-जाओ

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जयपुर, (samacharseva.in)।  राजस्‍थान में अब अनुमत गतिविधियों के लिये आवागमन के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही यह छूट रहेगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के दौरान लोगों पास जारी करने की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कहा है। इसके अनुसारराजस्‍थान में अंतर जिला एवं जिले के अंदर अनुमत गतिविधियों हेतु आवागमन के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। कर्फ्यू वाले क्षेत्रों में यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहनों से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, तहसीलदार, आरटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे।

साथ ही, जिला उद्योग अधिकारी, एसई माइनिंग, महाप्रबंधक डीआईसी, रीको के जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से जुड़ी गतिविधियों के लिए पास जारी कर सकेंगे। इन सभी अधिकारियों को जारी किए गए पासों की जानकारी प्रतिदिन जिला कलेक्टर को देनी होगी। दूसरे राज्यों में बस एवं ट्रेन से यात्रा के लिए जिला कलेक्टर पास जारी कर सकेंगे। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा।

यदि वह राज्य राजस्थान की एनओसी मांगता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। अगर किसी अधिकारी से दूरभाष सम्पर्क नहीं हो पाता है, तो लोग स्टेट वार रूम नंबर 181 पर सम्पर्क कर सकते हैं। दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारेंटीन अनिवार्य होगा।

Come and go anywhere in Rajasthanan from 7 am to 7 pm

Jaipur, (samacharseva.in). No pass will be required for movement for activities permitted throughout Rajasthan. This exemption will be available from 7 am to 7 pm. This exemption will not be available in curfew areas. Chief Minister Ashok Gehlot has asked to make the system of issuing people passes more convenient during lockdown.

According to this, no pass will be required for movement in the inter district and for the permitted activities within the district. This exemption will not be available in curfew areas. District collectors, Superintendents of Police, Sub-Divisional Officers, Deputy Superintendents of Police, Tehsildars, RTOs, DTOs, SHOs will be able to issue passes to people going on their own vehicles in other states. Also, District Industries Officer, SE Mining, General Manager DIC, District level officer of RICO and other district level officers will be able to issue passes for activities related to their department. All these officers will have to inform the district collector daily about the passes issued.

District collectors will be able to issue passes for traveling by bus and train in other states. Only district collectors will be able to issue passes for the curfew area. For those coming to Rajasthan from other states, the pass issued by the respective state will be valid. If that state asks for NOC of Rajasthan, the concerned district collector will be able to issue NOC. If an officer is unable to contact the telephone, then people can contact the state war room number 181. A 14-day quarantine will be mandatory for people coming to Rajasthan from other states.

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