बीकानेर, (समाचार सेवा)। अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ 53 वाद दायर, नगरीय पैरीफेरी क्षेत्र में खातेदारी भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि उपयोग करने तथा अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले दोषी लोगों के खिलाफ 53 वाद दायर किए गए हैं।
संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज कुमार पवन के निर्देशानुसार इन दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
इस के तहत सहायक कलक्टर बीकानेर न्यायालय में अब तक 50 व उपखंड कार्यालय बीकानेर न्यायालय में 3 वाद दायर किए गए हैं।
साथ ही 75 खातेदारों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। तहसीलदार राजस्व बीकानेर कुलदीप कस्वां ने बताया कि चिन्हित अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।
अब तक करमीसर क्षेत्र के 17, किसमीदेसर के 10, शरह कजाणी के 8, नालछोटी के 4, कानासर, नापासर व नालबड़ी के 3-3, गंगाशहर क्षेत्र के 2 तथा हिम्मतासर, रिड़मलसर पुरोहितान और 16 बीएसएम के 1-1 प्रकरणों में वाद दायर किये गये हैं।
संभागीय आयुक्त डॉ. पवन ने निर्देश दिए हैं कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार की व्यावसायिक, आवासीय या खनन गतिविधियां नहीं हों, यह संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि नगर विकास न्यास द्वारा तहसीलदार के साथ समन्वय करते हुए चकगर्बी में अपने नाम से दर्ज जमीन का कब्जा अविलंब ले लिया जाए और इस जमीन पर अपना बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करें।