कोविड-19 वेतन कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

High court bans Kovid-19 salary deduction government order

जोधपुर, (samacharseva.in) कोविड-19 वेतन कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ (विद्यालय शिक्षा) द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में कोविड-19 के कारण राज्य सरकार द्वारा वेतन कटौती के आदेश 8 सितंबर 2020 के खिलाफ याचिका दायर की गई थी।

याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राजस्थान  राजपत्रित अधिकारी संघ के सदस्यों के वेतन कटौती के आदेशों पर 22 अक्‍टूबर को सुनवाई करते हुए आदेश तारीख 8/9/2020 के अंतर्गत की जाने वाली सैलरी कटौती (रिकवरी) पर रोक लगा दी है।

याची संघ की तरफ से अधिवक्ता वी एल एस राजपुरोहित ने पैरवी की। संघ के महामंत्री मोहम्मद हारुन ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को याचिका संख्या 10623/ 2020 में तारीख 8/9/2020 के आदेश पर प्राप्त स्टे की पालना सुनिश्चित करवाने के लिये पत्र लिखा है।

पत्र में सरकार के 8 सितंबर 2020 में जारी निर्देशों को संशोधित करवाते  हुए इस संगठन के सदस्यों के लिए किसी प्रकार की वेतन कटौती नहीं करवाना सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु  समस्त संबंधित विभागों को निर्देशित करने हेतु लिखा है।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष करण दान रत्नू, प्रदेश महामंत्री मोहम्मद हारुन, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री कपिल भार्गव, प्रांतीय संगठन मंत्री हनुमान गोयल प्रदेश महिला मंत्री दीपिका सागर, सुमन बुगलिया एवं प्रमोद शर्मा ने संगठन के सभी सदस्यों को एकजुटता के लिए आभार जताया है।