बिना टिकट यात्रा करने वालों को भारी पड रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे का किलाबंदी जांच अभियान

bina tikat yatra
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जयपुर, (समाचार सेवा)। उत्‍तर पश्चिक रेलवे के वाणिज्य तथा रेलवे सुरक्षा बल विभाग संयुक्त कार्यवाही किलाबंदी जांच ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। रेलवे ने जून माह में ही बिना टिकट यात्रा करने वालों से 30 लाख 49 हजार 15 रुपये वसूल किए हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी तरूण जैन ने बताया कि रेलवे की किलाबंदी जाँच में रेलवे के वाणिज्य तथा रेलवे सुरक्षा बल विभाग संयुक्त कार्यवाही करते हुए ट्रेन की आकस्मिक जाँच करते है, इसमें पूरी गाड़ी को घेर लिया जाता है, जिससे बिना टिकट यात्रा कर रहे व्यक्ति के लिए भाग निकलना मुश्किल होता है।

उन्‍होंने ग्रीष्मकालीन अवकाश होने से उत्तर पश्चिम रेलवे पर यात्री भार अधिक होने के कारण इन अभियानों में गति लाई गई। जैन ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मण्डलों बीकानेर, अजमेर, जोधपुर एवं जयपुर पर सभी रेलखण्डों में टिकट जाँच अभियान चलाये जा रहे हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने भी मण्डल अधिकारियों के साथ हिस्सा लिया। जून माह में बीकानेर मण्डल पर 11 किलाबंदी जाँच की गई जिनमें बिना टिकट यात्रा के 2091 प्रकरण पकड़कर उनसे रू0 6 लाख 86 हजार 495 वसूले गये।

इसी प्रकार बिना बुक किये माल ले जाने के 42 मामलों में रू0 5610 की वसूली की गई। जून माह में ही अजमेर मण्डल पर 11 फोर्ट्रेस चैक में बिना टिकट यात्रा के 2170 मामले पकड़ में आये जिनमें रू0 7 लाख 94 हजार 800 की जुर्माना सहित राशि वसूल की गई।

जयपुर मण्डल पर 11 किलाबंदी जाँच की गई, जिनमें बिना टिकट के 2753 तथा बिना बुक किये माल के 62 मामले पकड़ में आये जिनसे क्रमश- रू0 10 लाख 15 हजार 250 तथा रू0 8320 की राशि वसूल की गई।

जोधपुर मण्डल पर 11 किलाबंदी तथा क्रॉसकन्ट्री जाँच के दौरान 1625 बिना टिकट यात्रा करते हुए यात्री पकड़े गये, जिनसे 5, लाख 52 हजार 470 रुपये की राशि वसूल की गई तथा 68 बिना बुक किये माल ले जाने के मामलों में रू0 3,960 वसूले गये।

उन्‍होने बताया कि बिना टिकट यात्रा करने पर लगाम कसने की कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे लगातार सघन जाँच अभियान चला रहा है।

* ऐसे होती है किलाबंदी जांच

किलाबंदी जाँच में रेलवे के वाणिज्य तथा रेलवे सुरक्षा बल विभाग संयुक्त कार्यवाही करते हुए ट्रेन की आकस्मिक जाँच करते है, इसमें पूरी गाड़ी को घेर लिया जाता है, जिससे बिना टिकट यात्रा कर रहे व्यक्ति के लिए भाग निकलना मुश्किल होता है।

बिना टिकट यात्रा करते हुए या बिना बुक कराये माल के पकड़े जाने पर यात्री से देय प्रभार के साथ-साथ जुर्माना भी वसूला जाता है। यात्री द्वारा जुर्माना राशि नहीं अदा करने पर उसके खिलाफ भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है, जिसमें जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है।

* बिना टिकट यात्रा को हतोत्साहित करना है उद़देश्‍य

जैन के अनुसार टिकट जाँच अभियानों का मुख्य उद्देश्‍य बिना टिकट यात्रा को हतोत्साहित करना है। अभियान में अनेक प्रकार के चैक किये जाते है, जिनमें किलाबंदी जाँच, एम्बुश चैक, बस रेड आदि प्रमुख हैं।

विभिन्न संस्थानों तथा शिक्षण संस्थानों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण रेलवे पर यात्री भार अधिक हो जाता है। ऐसे में टिकटधारी यात्रियों के हितों की रक्षा करने तथा बिना टिकट यात्रा से होने वाले राजस्व क्षति को रोकने के लिए टिकट जाँच अभियान चलाये जाते है।

* गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी चलेगा अभियान

जैन ने बताया कि रेल परिसर एवं रेलगाड़ी में गंदगी फैलाने तथा धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी जाँच अभियान निरंतर चलाये जा रहे है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने तथा अवैध यात्रा तथा माल ले जाने वाले यात्रियों पर लगाम लगाने के लिए सघन टिकट जाँच अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे।