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नि‍जी विद्यालयों में अब चयनित विद्या‍र्थियों को नर्सरी एलकेजी, यूकेजी और पहली क्लास में भी निशुल्‍क मिल सकेगा प्रवेश

Selected students will now be able to get free admission in Nursery, LKG, UKG and Class 1 in private schools.

प्राइवेट स्‍कूलों में नर्सरी से निशुल्‍क प्रवेश के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू

NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत राज्‍य के निजी विद्यालयों में अब चयनित विद्यार्थियों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा एक में भी निशुलक प्रवेश मिल सकेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अनुसार नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा एक में प्रवेश के लिये शुक्रवार 20 फरवरी से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इसके लिये लॉटरी के माध्‍यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची शुक्रवार 6 मार्च तक जारी कर दी जाएगी।

निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार नर्सरी क्लास में 3 से 4 साल तक और पहली कक्षा में 6 से 7 साल तक के स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की सहायक निदेशक और आरटीई एडमिशन प्रभारी चंद्र किरण पंवार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नए निर्देशों के तहत प्री प्राइमरी 3 प्लस अथार्त नर्सरी में 3 साल से अधिक और 4 साल से कम उम्र के विद्यार्थी,

प्री प्राइमरी 4 प्लस अथार्त एलकेजी में 4 वर्ष से 5 वर्ष तक के विद्यार्थी, प्री प्राइमरी 5 प्लस अथार्त यूकेजी में 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी और पहली कक्षा में 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को आरटीई के तहत निशुल्‍क प्रवेश मिल सकेगा।

निर्दशों मे बताया गया है कि सभी निजी विद्यालयों में पिछले तीन सालों में नर्सरी से पहली कक्षा तक के प्रवेश की संख्या को देखा जाएगा। इस संख्या के आधार पर एक औसत संख्या तय होगी। इसी संख्या की 25% सीट पर निशुल्‍क प्रवेश दिया जाएगा।

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