उप पंजीयक से साठगांठ कर कूटरचित दस्तावेजों से भूमि हडपी, 7 लोगों पर मामला दर्ज

farjivada in bikaner

बीकानेर, (samacharseva.in) वर्ष 2010 में तत्‍कालीन उप पंजीयक बीकानेर के साथ मिलकर सात लोगों दवारा फर्जी एवं कूटरचित दस्‍तावेज बैयानामा तैयार कर भूमि हडपने तथा अनुचित फायदा उठाने का मामला सामने आया है।

बीछवाल थाना पुलिस ने इस मामले में बीकानेर में बीछवाल थाना क्षेत्र में रामलीला मैदान के सामने के निवासी तुलसीराम सुथार पुत्र बुलाकीराम उर्फ मूलाराम की रिपोर्ट पर तत्‍कालीन उप पंजीयक सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

थानाधिकारी ने बताया कि इस मामले में बीकानेर में मुरलीधर व्‍यास कॉलोनी निवासी श्रीमती लक्ष्‍मी देवी दुबे पत्‍नी राजकुमार, नवीं मुम्‍बई में जी-8 सेक्‍टर 18 नेशनल के सुयोग कॉपरेटिव सोसायटी के फलेट नंबर 2/3 निवासी भावतोष सरकार पुत्र मनेन्‍द्र, राममूति पुत्र नागनाथ निवासी 3/704 साबरमती सफल कॉपरेटिव सोसायटी सेक्‍टर नंबर 19 नवीं मुम्‍बई, अजय शर्मा पुत्र रमाकांत निवासी 8/153 आम्रपाली कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी एलआईसी कॉलोनी एकरार रोड बोरावली मुम्‍बई, समीर बख्‍तानी पुत्र दौलतराम निवासी 8ए फलैट 174-17 टीएच-17 फलोर एसएस नगर सीआने कोलीवाडा मुम्‍बई, शरबानी ताल्‍लूकादार पुत्री सिबेश्‍वर बिश्‍वेशवराय निवासी 306 अहिंसा टावर कॉपरेटिव सोसायटी अहिंसा नगर चिचोल मेलोड वेस्‍ट मुम्‍बई तथा सहदेव सिंह राजपूत पुत्र अंगद सिंह निवासी महदउ किरावली जिला आगरा उत्‍तर प्रदेश के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

परिवादी ने बताया कि आरोपियों ने तत्‍कालीन उप पंजीयक सैंकड के साथ मिलीभग कर उसकी व उसके परिवार की भूमि को फर्जी एवं कूटरचित दस्‍तावेज, बैयनामा तैयार कर हडप ली तथा अनुचित फायदा उठाया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच  एएसआई पूरन सिंह को सौंपी गई है।