कोरोना ने जमानत पर रिहा कराये 18 बंदी

jail Bikaner
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बीकानेर, (samacharseva.in)।  बीकानेर में जेल में बंदियों को कोरोना माहमारी के संक्रमण से बचाने एवम् जेल में भीड़ कम कर सोशन डिस्टेंस्टिग का पालन करने के उद्देश्य से 18 बंदियों के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये गये।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के सचिव एवम् अपर जिला एवम् सेशन न्यायाधीश पवन कुमार अग्रवाल ने बताया कि कारागृह में निरूद्ध ऐसे बंदी जिनके विरूद्ध अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप हो एवम् उनके विरूद्व कोई मुकद्मा विचाराधीन न हो एवम् अपराध प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की और से विचारणीय योग्य हो।

ऐसे मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और से केन्द्रीय कारागृह बीकानेर के कुल 27 बंदियों के आवेदन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इनमें से 17 बंदियों के जमानत आवेदन स्वीकार किए गये। 02 ड्यूटी सेशन न्यायाधीश के समक्ष अन्तर्गत धारा 439 सीआरपीसी पेश किये गये जिसमें से 01 आवेदन सेशन न्यायालय से स्वीकृत किया गया।

इस प्रकार बिना अधिवक्ता व बिना किसी दलील के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर के माध्यम से कुल 18 बंदियों के जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये गये। अग्रवाल ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में एवम् राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर की और से देश व्यापी लॉकडाउन के दौरान कारागृहों में बंद बंदियों के जमानत आवेदन भरवाकर सुनवाई की गयी।

साथ ही जेल अधीक्षक को बंदियों के मध्य शयन में पर्याप्त दूरी रखे जाने, करागृहों की नियमित सफाई किए जाने एवं फिनाईल का पौंछा लगाने को कहा गया।

अफीम की खेती करने का आरोपी गिरफतार

बीकानेर, (samacharseva.in)दंतौर पुलिस थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र में गेहूं की आड़ में अफीम की खेती करने के आरोप में 17 बी.एल.डी. निवासी गोरासिंह पुत्र कपूरसिंह को गिरफतार किया है। पुलिस मौके से अफीम के 640 पौधे भी बरामद किए हैं।  थानाधिकारी चन्द्रभान ने बताया कि आरोपी ने अपने खेत में गेहूं की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम के पौधों की खेती कर रखी थी। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।