सोमवार 6 नवंबर तक किया जा सकेगा नामांकन
NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। विधानसभा चुनाव 2023- नामांकन आज से शुरू, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीवारी जताने वाले विभिन्न राजनीति दलों के प्रत्याशी तथा स्वतंत्र उम्मीदवार सोमवार 30 अक्टूबर से आगामी सोमवार 6 नवंबर तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे।
इस अवधि में रविवार को छोड़कर कोई भी प्रत्याशी सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेगा। आगामी 7 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। साथ ही 9 नवम्बर दोपहर 3 बजे तक चुनाव लड़ने के अनिच्छुक अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे।
इसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी एडीएम सिटी को तथा बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम बीकानेर को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार खाजूवाला, कोलायत लूणकरनसर श्रीडूंगरगढ़ तथा नोखा उपखंड अधिकारी सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी होंगे।
धारा 144 लागू रहेगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2023 के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी।
इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
रात को सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे प्रचार
आदर्श आचार संहिता के दौरान चुनाव प्रचार के उद्देश्य से टेलीफोन व मोबाईल के माध्यम रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनीतिक दल द्वारा ऐसा कृत्य किया गया तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।