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फड़बाजार और बड़ा बाजार को केन्द्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी

Prohibitory effect in 500 m radius considering Fadbazar and Bada Bazaar as focal points

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश

बीकानेर, (समाचार सेवा)। फड़बाजार और बड़ा बाजार को केन्द्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी, कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने तथा विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
यह आदेश 18 मई को प्रातः 6 बजे लागू होकर 24 मई तक प्रभावशील रहेगा।
आदेशानुसार कोटगेट पुलिस थाना क्षेत्र में फड़ बाजार तथा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बड़ा बाजार को केन्द्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में यह निषेधाज्ञा प्रभावी होगी। इस क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। उक्त क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन-निर्गमन) प्रतिबंधित किया गया है। इस क्षेत्र में आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र में अवस्थित समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, धरना, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे।

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