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सूचना के अधिकार (RTI) कानून का गलत इस्‍तेमाल किया, मामला दर्ज

Right to Information (RTI) Act was misused, case registered

USHA JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। सूचना के अधिकार (RTI) कानून का गलत इस्‍तेमाल किया, मामला दर्ज, सदर थाना पुलिस ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर के लोक सूचना एवं अध्‍यक्ष दीनदयाल प्रजापत की ओर से डाक के जरिये भेजे गए इस परिवाद में पुलिस को बताया गया है कि आरोपियों आनंद, रमेश व मुकेशचन्‍द्र मोड पटेल ने गत माह 24 मई को आधारहीन आरटीआई पेश कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है।

परिवाद में बताया गया है कि आरोपियों ने आरटीआई कानून का दुरुपयोग किया। ऑनलाइन डिजिटल साधनों का दुरुपयोग किया। फर्जी दस्‍तावेजों का उपयोग कर सरकारी अधिकारी-कार्मिकों को तंग परेशान किया। सारहीन व आधारहीन आरटीआई आवेदन किये।

सरकारी कार्य में बाधा डाली। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 419, 468, 186, 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच सब इन्‍सपेक्‍टर राजेन्‍द्र को सौंपी गई है।