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चाय होगी 4 रुपये की,  माईक होगा 400 रुपये का

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बीकानेर, (समाचार सेवा)। चाय होगी 4 रुपये की,  माईक होगा 400 रुपये का, चुनाव में प्रचार प्रसार  के दौरान काम में ली जाने वाली वस्तुओं की दरों का निर्धारण, विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को किए जाने वाले व्यय में एक कप चाय का मूल्य 4 रुपए तो आम सभा में लगने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों में अगर बिना तार का माइक लगेगा तो 400 रुपए प्रति सभा व्यय बताना होगा तथा तार के माइक की दर का निर्धारण 100 रुपए प्रति मिटिंग किया गया है।

विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान उम्मीदवारों द्वारा अपनी आमसभा, जुलूस, रैली सहित अन्य प्रचार प्रसार के कामों के ली जाने वाली विभिन्न वस्तुओं ’’आइटमों’’ की दरों का निर्धारण  गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डा.एन.के.गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में किया गया।

 डा. गुप्ता गुरुवार को कलेक्‍ट्रेट सभाकक्ष में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ के चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से उपयोग में लिए जाने वाले विभिन्न आइटमों की दरों के निर्धारण संबंधित संबंधित बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान बाजार दर को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक वस्तुओं की दरों का निर्धारण किया गया है, साथ ही पिछले लोकसभा चुनाव में जो दरें निर्धारित की गई थी उन दरों का भी अध्ययन करते हुए विधान सभा चुनाव के दौरान उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं का मूल्य तथा किराया तय किया गया है।

बैठक में हुए निर्णय के अनुसार लंच 35 रुपए, नमकीन बिस्किट का पैकेट 5 रुपए, तो पानी के 20 लीटर कैम्पर की ( किराया) दर 15 रुपए निर्धारित की गई है।

इसके साथ ही बैठक में चुनाव के दौरान लगाने वाले झंडे,पोस्टर, बैनर, स्टीकर, होर्डिंग्स, एल.ई.डी.डिस्पले, तथा प्रत्याशियों द्वारा आम सभा में लगने वाले पंखें, कुर्सी, मंच, कट आउट, शामियाना, पोडियम माइक, बैट्री आदि की दरों का निर्धारण किया गया है।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी, अतिरिक्त कलक्टर (नगर,) शैलेन्द्र देवड़ा, पार्टी प्रतिनिधियों में डाॅ.सत्य प्रकाश आचार्य, सही राम दूसाद, मोहन सुराणा,मार्शल प्रहलाद सिंह, कन्हैयालाल पंवार, लालचंद भादू, मोहन लाल भादू,मूलचंद खत्री, बंशीलाल प्रजापत, हुक्मचंद सैन, श्रीलाल व्यास व सरजू गहलोत आदि उपस्थित थे।

उम्मीदवारों को देनी होगी आपराधिक मामलों की जानकारी

जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ.एन.के.गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शपथ पत्र के साथ फाॅर्म नंबर-26 में अपनी सम्पत्ति, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामले या मामला हो तो उसकी जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी।

साथ ही प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक स्तर पर प्रचारित-प्रसारित करवाना अनिवार्य होगा।

 डा.गुप्ता ने बताया कि उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान मोटे अक्षरों में आपराधिक मामलों की जानकारी दर्शानी होगी। साथ ही जिस पार्टी से टिकट ले रहे हैं उसे भी आपराधिक मामलों के बारे में सूचित करना होगा। राजनैतिक दलों को भी उम्मीदवारों से प्राप्त सूचना को अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्शाना होगा।

इसके अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के बाद आपराधिक मामलों की जानकारी (यदि कोई हो तो) प्रिन्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में व्यापक तौर पर (कम से कम 3 बार) प्रकाशित और प्रसारित करवानी होगी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस निर्णय की पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत किसी भी उम्मीदवार पर दोषसिद्ध हो जाए या उसके विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला दर्ज या लंबित हो, तो उसे ऐसे प्रकरणों की जानकारी तीन अलग-अलग तिथियों में नामांकन वापसी और मतदान तिथि से 2 दिन पूर्व 12 साइज के फाॅन्ट में अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी।

उन्होंने बताया कि इसी तरह इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी मतदान से 48 घंटे पूर्व तक तीन बार अलग-अलग तिथियों में यह जानकारी प्रसारित करवानी होगी।

नाम निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल 

जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ.एन.के. गुप्ता ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि विधान सभा चुनाव 2018 के नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेटिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेटिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

हैलीकाॅप्टर की 48 घंटें पहले लेनी होगी अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधान सभा चुनाव 2018 के दौरान हैलीकाॅप्टर  से आने वाले विभिन्न व्यक्तियों के लिए की 48 घंटेें पहले स्थानीय व्यक्ति (पार्टी से जुड़े पदाधिकारी तथा उम्मीदवार का प्रमुख प्रतिनिधि) द्वारा अनुमति लेनी होगी।

निर्धारित समय सीमा में सूचना देने पर ही हैलीपैड व कानून एवं व्यवस्था का बेहतर संचालन किया जा सकेगा।

आॅन लाइन दी जा सकती है सूचना- जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभा, रैली व जुलूस आदि की सूचना व्यक्तिशः पहुंचाने में देरी से बचने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत अब सभी राजनीति दल तथा अन्य उम्मीदवार चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे जिससे इन्हें आॅन लाइन इजाजत दी जा सकें।

साथ ही एकल खिड़की की भी व्यवस्था की जाएगी जहां सभी तरह के आवेदन स्वीकार होंगे।

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