फड़ बाजार, बड़ा बाजार क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 8 जून तक बढ़ाई
बीकानेर, (समाचारसेवा)। कोटगेट और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में फड़ बाजार और बड़ा बाजार को केंद्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में लागू प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 8 जून को प्रातः 5 बजे तक बढ़ाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए।
मेहता ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत कोटगेट थाना क्षेत्र के फड़ बाजार और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार को केंद्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसी क्रम में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा तथा वर्तमान स्थिति के मद्देनजर इन आदेशों की अवधि को 8 जून को प्रातः 5 बजे तक बढ़ाया गया है।
पीएचइडी ने शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाया 118 टैंकर पेयजल
बीकानेर, (समाचारसेवा)।जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सोमवार को बीकानेर शहरी क्षेत्र में 118 टैंकर पेयजल उपलब्ध करवाया गया।
विभाग के अधीक्षण अभियन्ता दीपक बंसल ने बताया कि सोमवार को बंगला नगर, हरीजन बस्ती, नत्थूसर बास, प्रताप बस्ती, बीदासर बारी, सुनारों का मोहल्ला, परदेशियों की बगीची,
जोशीवाड़ा, सोहन कोठी, फड़ बाजार, बी सेठिया गली, खटीक मोहल्ला, लोहार मोहल्ला, एम आर होटल , आचार्यों का चौक, लोहार मोहल्ला, बागड़ी मोहल्ला, हनुमान नगर, गोपेश्वर बस्ती, खेतेश्वर बस्ती , गफूर बस्ती, भादाणी तलाई, हाफीज कॉलोनी, ठंठेरा बाजार, शीतला गेट, जैन कॉलेज के पीछे, सुथारों की गुवाड़, नाहटा चौक, भीनासर, पाबूबारी, रमजान, ओडों का बास , नाईयों की गली,
पानी का दुरुपयोग पड़ा महंगा, जल सम्बन्ध किया विच्छेद
नहरबंदी और जल संकट के दौर में पेयजल का दुरुपयोग पाए जाने पर पटेल नगर निवासी एक उपभोक्ता का जल सम्बन्ध विच्छेद करते हुए घर के आगे नोटिस चस्पा किया गया है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय कुमार शर्मा और अधीक्षण अभियंता दीपक बंसल द्वारा सोमवार को पटेल नगर में निरीक्षण के दौरान कोनिक्स इंस्टिट्यूट के संचालक भूपेंद्र मिड्ढा के घर के बाहर सड़क पर बड़ी मात्रा में पानी फैला हुआ था। यहां कार्यरत स्टाफ सदस्य पानी का दुरुपयोग करते पाए गए तथा ऐसा नहीं करने की समझाइश करने पर भी नहीं माने। इसके मद्देनजर उनका जल सम्बन्ध तत्काल प्रभाव से विच्छेद कर दिया गया। जल सम्बन्ध पुनः बहाल करवाने के लिए उपभोक्ता को पेयजल का जिम्मेदारी से उपभोग करने का एफिडेविट अतिरिक्त मुख्य अभियंता कार्यालय में देना होगा। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने आमजन का आह्वान किया है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर पेयजल का अपव्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
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