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दो रजिस्‍ट्रार व एक निदेशक से जवाब तलब

Rajasthan highcourt Jodhpur-

जोधपुर, (समाचार सेवा) राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ के न्यायाधीश आलोक शर्मा ने कॉमन लॉ टेस्ट 2018 में व्याप्त अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के बाद दो रजिस्‍ट्रार व एक निदेशक से जवाब तलब किया है।

न्‍यायधीश शर्मा ने इस मामले में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के रजिस्ट्रार, आर्या इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक तथा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस स्टडीज, कोच्चि केरला के रजिस्ट्रार से जवाब तलब किया है।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सूर्यदेव सिंह ने अपने अधिवक्ता डीपी शर्मा के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया   की परीक्षा के दौरान कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहे थे तथा काफी देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा था इस कारण से प्रार्थी को अपना पेपर 120 मिनट के बजाय 108 मिनट में करना पड़ा।

प्रार्थी के अनुसार शिकायत करने के बावजूद भी प्रबंधकों के द्वारा 12 मिनट का समय नहीं बनाया जबकि अन्य सेंटरों में जो 2 घंटे का अधिक समय दिया गया जिन जिन अभ्यार्थियों को बिना किसी बाधा के 120 मिनट प्रश्न पत्र हल करने का मिला।

अतः उक्त परीक्षा को निरस्त किया जाए या आनुपातिक रूप से प्रार्थी  बोनस अंक दिए जाएं तथा यह भी प्रार्थना की कि उक्त परीक्षा किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराई जाए क्योंकि यह परीक्षा एक महत्वपूर्ण संस्थान में कानून से संबंधित अभ्यार्थियों के चयन के लिए आयोजित की गई है।

इसमें 60 हजार स्टूडेंट ने भाग लिया ऐसी स्थिति में कुछ अभ्यर्थियों को 120 मिनट दिया गया और प्रार्थी को मात्र 108 मिनट दिए गए जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है मामले की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किए

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