बीकानेर, (समाचार सेवा)। चेक अनादरण मामले में आरोपी जेठमल सुराणा को एक साल की जेल, न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईए एक्ट प्रकरण सं.-3 बीकानेर अंशिका दिनकर ने चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 4 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
मामले के अनुसार बीकानेर में लखोटियों के चौक में मावड़ियोंजी की गली निवासी प्रार्थी परिवादी बद्रीदास व्यास पुत्र श्रीबल्लभ दास व्यास ने बीकानेर में चूड़ी बाजार क्षेत्र निवासी तथा बीकानेर में बड़ा बाजार में प्रोपराइटर फर्म धनराज सुराणा के प्रोपराइटर जेठमल सुराणा पुत्र सुमेरमल सुराणा को अच्छी जान पहचान के चलते वर्ष 2012 से 2015 के बीच कुल 3 लाख रुपये उधार दिये। बार-बार रुपये वापस मांगने पर भी नहीं दिये।
बाद में वर्ष 2017 में आरोपी जेठमल ने बद्रीदास व्यास परिवादी को नकद रकम की बजाय चेक दे दिये। परिवादी द्वारा बाद में बैंक में चेक लगाने पर वे अनादरित हो गए। रुपए का तकाजा करने पर आरोपी जेठमल मुकर गया। इसके चलते परिवादी ने चेक अनादरण का मामला दर्ज करवाया।
परिवादी बद्रीदास व्यास की पैरवी करने वाले एडवोकेट निर्मल कुमार व्यास ने बताया कि इस मामले में न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआईए एक्ट प्रकरण सं.-3 बीकानेर अंशिका दिनकर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जेठमल सुराणा को एक साल के साधारण कारावास एवं 4 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
जुर्माना अदा नहीं किए जाने की सूरत में आरोपी को एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतनी होगी।