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हत्या के मुलजिम को संदेह का लाभ देकर किया बरी

Murder accused acquitted by giving benefit of doubt

रामपुरिया विधि महाविद्यालय में हुआ मूट कोर्ट का आयोजन

बीकानेर, (समाचार सेवा)। हत्या के मुलजिम को संदेह का लाभ देकर किया बरी, रामपुरिया लॉ कॉलेज में सोमवार 28 फरवरी को आयोजित मूट कोर्ट में  जिला एवं सत्र न्यायाधीश छात्र आकिब खान एवं वंशिका यादव ने हत्या के आरोपी मुलजिम मघाराम को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया। स्टेट बनाम मघाराम के मामले में सेशन न्यायालय बीकानेर ने हत्या के आरोपी मुलजिम को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया।

मूट कोर्ट में प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट छात्र जयराज कंवर पेशकार आकाश भटनागर, स्टेनो पंकज बागडी, आवाज लगाने वाला मनीष, अभियुक्त रियाज पठान, लोक अभियोजक व सहायक लोक अभियोजक के रूप में क्रमश: प्रियंका शर्मा एवम् नीलम अभियोजन पक्ष के वकील के रूप में साहिल एवं दिव्या बचाव पक्ष के वकील की रूप में समीक्षा, राहुल गहलोत एवं अदिति ने अभिनय किया।

थानाधिकारी के रूप में तोषिता गहलोत, कॉन्सेटबल के रूप में हंसराज, डॉक्टर के रूप में भावना गौड, गवाहों के रूप में, इन्द्रा, निकीता व्यास, गोपीराम, सुरभी राजपुरोहित, अक्षत शर्मा, सिमरन पणिया, दीपक, चित्रांगना, हंसिनि पुरोहित ने भूमिका अदा की।

मूट कोर्ट में मुख्य अतिथि बीकानेर बार एसोसीएसन के वरिष्ठ एडवोकेट कुलदीप शर्मा, विशिष्ट अतिथि राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. भगवानाराम विश्नोई रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ अनन्त जोशी, व्याख्याता परज सिंघवी, डॉ. राकेश धवन,

डॉ. रीतेश व्यास, डॉ. शराफल अली, सुरेश भाटीया, डॉ प्रीति कोचर, डॉ. भरत जाजडा, मगन सोलंकी, विजय प्रकाश मारू, रविन्द्र सिंह, बृज नारायण बिस्सा, कमलेश ओझा, श्रीकांत शर्मा, विमल मारू आदि उपस्थित रहे।

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