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मतगणना 2024-कलेक्‍टर ने बीकानेर जिले के लिये जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

Vote counting 2024-Collector issued restrictive orders for Bikaner district

निषेधाज्ञा की अवहेलना करना होगा दण्डनीय, 7 जून तक प्रभाव में रहेंगे आदेश

NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा) जिला निर्वाचन अधिकारी व‌ जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि  ने मतगणना के समय और मतगणना के बाद जनभावना व लोकसुरक्षा हेतु असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आवश्यक प्रतिबन्ध लगाए हैं।

कलेक्‍टर ने धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति जिले के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, धारदार हथियार आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घुमेगा और न ही लेकर नहीं चलेगा एवं ना ही उसका प्रदर्शन करेगा।

दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे। बीकानेर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति  जिले की सीमा में इस किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।

आदेशानुसार चुनाव परिणाम के पश्चात  विजय जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश 7 जून तक प्रभाव में रहेगें तथा निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकलेंगे रैली, जुलूस

जिला मजिस्ट्रेट  द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में कोई व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल / संस्था सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा एवं सार्वजनिक मीटिंग का आयोजन नहीं करेगा। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनिविस्तारक यंत्रो का उपयोग  उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्जित रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुचाने वाले उत्तेजक नारे नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से दो सौ मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सैल फोन वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा।

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