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अधिकृत स्थानों पर ही लगाएं डोर्डिंग, बैनर – संभागीय आयुक्‍त

Doording, banners should be put in authorized places only - Divisional Commissioner

बीकानेर, समाचार सेवा)। अधिकृत स्थानों पर ही लगाएं डोर्डिंग, बैनर, संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों द्वारा सरकारी संपति यथा सार्वजनिक दीवारों, पेड़ों, खंभों, बिजली के सरकारी पोल व किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, डोर्डिंग अथवा विज्ञापन नहीं लगाए जाएं।

यदि ऐसा किया जाता है तो संबंधित कोचिंग संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। संभागीय आयुक्त ने कहा कि कोचिंग सेंटर्स संचालकों को होर्डिंग और विज्ञापन लगाने की अनुमति नगर निगम और नगर विकास न्यास द्वारा अधिकृत स्थानों पर ही होगी।

उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान नीट और आईआईटी जैसी परीक्षाएं दे रहे विद्यार्थियों को समय-समय पर प्रेरित करते रहें तथा उन पर ज्यादा दवाब नहीं डाला जाए।