रामपुरा बस्ती फायरिंग कांड – दीपक अरोडा को जेल भेजा, बाकी पांच जमानत पर छूटे
बीकानेर, (समाचार सेवा)। रामपुरा बस्ती फायरिंग कांड – दीपक अरोडा को जेल भेजा, बाकी पांच जमानत पर छूटे, एडीएम कोर्ट ने रामपुरा बस्ती फायरिंग मामले में नामजद व शांतिभंग करने के आरोप में गिरफतार आरोपी दीपक अरोडा को नयायिक हिरासत के तहत जेल भेजने का आदेश दिया है। दीपक की कोरोना जांच के बाद रविवार को सेन्ट्रल जेल भेजा जाएगा। जबकि कोर्ट ने इस मामले के तहत ही अन्य पांच आरोपियों ओमप्रकाश, राजू, आबिद, इरफान व शिवप्रसाद को जमानत दी है।
नयाशहर थाना पुलिस ने रामपुरा बस्ती फायरिंग कांड में दीपक अरोडा का नाम आने पर शनिवार को दीपक को शांति भंग करने के आरोप में पकड कर एडीएम कोर्ट में पेश किया था। थानाधिकारी गोविन्द सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों को शांति भग करने के आरोप में पकडा था। थानाधिकारी गोविन्द सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों को शांति भग करने के आरोप में पकडा था।
इनमें रामपुरा बस्ती में गली नंबर-1 निवासी रेस्टोरेंट व्यवसायी 51 वर्षीय दीपक अरोडा पुत्र मोहनलाल अरोडा, रामपुरा बस्ती गली नंबर 01 निवासी 24 वर्षीय राजू उर्फ कोकाट पुत्र श्मसुदीन, रामपुरा बस्ती में गली नंबर 10 निवासी 30 वर्षीय आबिद पुत्र अहमद, रामपुरा बस्ती में गली नंबर 23 निवासी 20 वर्षीय इरफान उर्फ गप्पू पुत्र अब्दुल वहीद, जामसर में गांव मोलानिया निवासी 36 वर्षीय ओमप्रकाश जाट पुत्र दुर्गाराम जाट, शेरुणा में टेउ गांव का निवासी 29 वर्षीय शिवप्रसाद जाट पुत्र श्रीराम शामिल थे।
जानकारी में रहे कि रामपुरा बस्ती में शुक्रवार को हुई फायरिंग में जेल से छूट कर आये भवानी सिंह पर दो बाइक सवार मनीष खत्री व तोहिद ने हमला किया था। भवानी सिंह इस में बच गया और उसने इस हमले को उससे रंजिश रखने वाले दीपक अरोडा व अमरजीत सिंह की साजिश बताया था। इस मामले के मुख्य आरोपी मनीष व तोहिद अब भी पुलिस की पकड से दूर है।
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