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पान की पीक थूकी तो लगेगी 200 रुपये की चपत

bikaner paan spitting

पोस्‍टर चिपकाया तो 2 हजार व गोबर फैलाया तो भुगतने होंगे 5 हजार रु.

बीकानेर, (समाचार सेवा) पीक थूकी तो लगेगी 200 रुपये की चपत, जिले में सार्वजनिक स्थानों पर पान की पीक थूकना अब आम आदमी को महंगा पड़ेगा। ऐसा करते पाए जाने वाले व्यक्ति को 200 की चपत लगनी तय कर दी गई है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक भवनों पर पोस्‍टर चिपकाने वालों को भी 2 हजार रुपये भुगतने पडेंगे।

सार्वजनिक स्‍थानों पर गायों के अपशिष्‍ट फैलाने वालों को 5 हजार रुपये भुगतने पडेंगे। कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को हुई जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक में कलक्‍टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि अभय कमांड सेंटर पीक थूकने व पोस्‍टर चिपकाने वालों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। उन्‍होंने बताया कि अभय कमांड पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से फोटो प्राप्त होने के आधार पर व्यक्ति को चिन्हित कर नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।

कलक्‍टर गौतम के अनुसार पान की पीक से शहर के अनेक भवन खराब हो रहे हैं। पीक सहित अन्य गंदगी न फैले, इसके लिए अधिकारी मुख्य मार्गों पर निगरानी भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पशुपालक पशुओं का अपशिष्ट सड़कों पर नहीं फैंके। अगर पशुपालक द्वारा ऐसा किया जाता है, तो पशुपालक को एक बार में 5 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉक्टर प्रदीप के गवांडे सहित जिले की नगर पालिका और नगर परिषद के अधिकारी उपस्थित थे।

पोस्टर चिपकाया तो 2 हजार रूपये जुर्माना

गौतम ने बताया कि सरकारी भवनों, चैराहों एवं शहर की चारदीवारी व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारों, ऐतिहासिक भवनों की सुंदरता को खराब करने व बैनर लगाने वाले संस्थान के मालिकों अथवा यह कृत्य करते हुए पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक कृत्य पर 2 हजार रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति अथवा कार्यकारी एजेंसी द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कट किया गया तो 5 हजार रूपये प्रतिफीट के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा, साथ ही अगर मकान के गंदे पानी की निकासी आम रास्ते पर होते हुए पाया गया तो मकान मालिक पर 5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

लगाने होंगे अपशिष्ट नष्ट करने के प्लांट

कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में ऐसे होटल, रेस्टोरेंट व औद्योगिक इकाइयां जो अपने अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए अपने भवन में प्लांट नहीं लगाएंगे अथवा अपशिष्ट को मुख्य मार्गों पर छोड़ देंगे, ऐसे संस्थानों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनमें अलग-अलग संस्थानों पर 2 हजार से 5 हजार तक का जुर्माना प्रतिदिन लगाया जाएगा।

2 हजार रुपये प्रतिदिनर जुर्माना

उन्होंने कहा कि जिन होटलों और रेस्टोरेंट के मालिकों द्वारा अपना अपशिष्ट सड़क अथवा आम रास्तों पर फैंका जाता है, ऐसे रेस्टोरेंट व होटल मालिकों के विरुद्ध 2 हजार रू प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में यह जुर्माना 1 हजार रू प्रतिदिन और नगर पालिका क्षेत्र में 5 सौ रू प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाए।

सडक पर कचरा, 5 हजार रुपये जुर्माना

औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपना सारा कचरा मुख्य मार्ग अथवा सड़कों पर फैंका जाता है, तो ऐसी इकाईयों पर प्रतिदिन 5 हजार का जुर्माना लगाया जाए। नगर परिषद क्षेत्र में यह जुर्माना 2 हजार 500 रुपए प्रतिदिन तथा नगर पालिका क्षेत्र में 1 हजार 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से होगा।

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