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सोमवार को तीसरे चरण में 10 और संक्रमित आए

बीकानेर (samacharseva.in)। सोमवार को तीसरे चरण में 10 और संक्रमित आए, बीकानेर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर में एक बार फिर 10 और पोजिटिव सामने आए हैं।

अभी आये पॉजिटिव में से सर्वोदय बस्ती से 2,पुष्करणा स्कूल से 1,समता नगर से 1,शिव बारी से 2,वैष्णव विहार से एक,हनुमान हत्था से एक,तिलक नगर से एक ओर नत्थूसर गेट से एक पॉजिटिव रिपोर्ट हुवा है । इसके साथ ही बीकानेर में कोरोना का मीटर तेजी से बढ़कर 955 तक पहुंच गया है । साथ ही कोरोना से अब तक 26 कि मौत भी हो चुकी है ।

3 पुलिस थानों के विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा आदेश जारी

बीकानेर (samacharseva.in)। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चैधरी ने सोमवार को एक आदेश जारी कर शहर के 3 थाना अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
चैधरी ने बताया कि विभिन्न थाना के कुछ क्षेत्रों में कोरोना पाॅजिटिव रोगी पाये जाने पर धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने बताया कि थाना सदर के बाबूलाल फाटक के पास के क्षेत्र मंें- चांदनी बार होटल वाली गली रानीसर बास मंे मकान पूनमचन्द गहलोत से मकान हेमसिंह गहलोत- मकान इशरत अली गौरी तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर  के अन्तर्गत विश्वकर्मा गेट के सामने, बाल्मिकी बस्ती के क्षेत्र मंें – उत्तर दिशा में मकान कालू धोबी से दक्षिण दिशा मंे दुकान गौतम इन्टरप्राईजेज के मध्य गली आम बाल्मिकी मोहल्ला के क्षेत्र में, सेक्टर-1, युआईटी क्वार्टर, मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र मंें – पूर्व दिशा मंे मकान चन्द्रकांत शर्मा से सी-30 यूआईटी क्वार्टर के गली आम के क्षेत्र में, वैद्य मद्याराम काॅलोनी के क्षेत्र मंें – आरा मशीन गली मंे उत्तर दिशा में मकान घनश्याम सोनी से दक्षिण दिशा मंे दुकान नृसिंह ज्वैल्र्स तक की गली आम के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

इसी प्रकार से जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना अंतर्गत मस्जिद रोड, तिलक नगर के क्षेत्र मंें- मस्जिद के आगे गली से प्लाॅट सख्यां एन-62, मकान हेमनाथ सिद्ध जोगलिया तक के क्षेत्र में, सेक्टर-6, जय नारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंें – चलाना हाॅस्पिटल के पीछे मकान संख्या 6.क्.19 से मकान संख्या 6.क्.24 मकान मनोज पारीक तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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