सोमवार को पांच पुलिस थाना क्षेत्र में और निषेधाज्ञा लगाई गई
बीकानेर, (samacharseva.in)। सोमवार को पांच पुलिस थाना क्षेत्र में और निषेधाज्ञा लगाई गई, कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चैधरी ने सोमवार को एक आदेश जारी कर शहर के 5 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) ने बताया कि शहर में कोविड-19 वायरस से संक्रमित रोगी पाये जाने पर पांच पुलिस थाना क्षेत्र में धारा 144 के तहत Curfew लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि थाना गंगाशहर के मालूओं का मोहल्ला, चित्रा आईस फैक्ट्री के पास, भीनासर के क्षेत्र में मकान मांगीलाल मालू से मकान कन्हैयालाल तक, मकान भानमल बरडिया से मकान कालूराम सुथार तक के क्षेत्र में, भार्गव मोहल्ला, भोमिया जी का मंदिर, मोदी तलाई के पास, गंगाहशहर के क्षेत्र में मकान हजारीराम गोस्वामी से मकान पप्पू खत्री से मकान भागीरथ भार्गव पुत्र नेमीचन्द भार्गव तक के क्षेत्र में, पुरानी लाईन, गंगाशहर के क्षेत्र में भट्टड़ स्कूल के सामने मकान कैदार नाई से मकान विमल भूरा-मकान मांगीलाल ओझा से कन्हैयालाल बोथरा तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
नयाशहर थाना अंतर्गत सेन्ट सोल्जर स्कूल, सर्वोदय बस्ती के क्षेत्र में पूर्व दिशा में मकान दिनेश बाफना व उसके आस पास तक के क्षेत्र में, मुरलीधर काॅलोनी के सेक्टर द्वितीय-एफ क्षेत्र में मकान जगदीश बिश्नोई से पश्चिम दिशा मकान लालजी सुथार तक की गली आम तक के क्षेत्र में, वैद्य मघाराम काॅलोनी के क्षेत्र में मकान विमल गिरी से मकान किशोर सिंह भाटी तक के क्षेत्र में, सोनगिरी कुआं के क्षेत्र में मकान छगन गहलोत से मकान राजू गुप्ता तक के क्षेत्र में, ओझा भवन, ईदगाह के पीछे के क्षेत्र में मकान पुखराज व्यास से नन्दू पालीवाल स्कूल तक के क्षेत्र में, सेवगों की गली के क्षेत्र में मकान सुनील बोड़ा से मकान ब्रजरतन तक के क्षेत्र में, हर्षों का चैक के क्षेत्र में मकान विजय शंकर से मकान नारायण दास भियाणी तक के क्षेत्र में, नथाणियों की सराय के क्षेत्र में रंगा गली नं. 01 में उत्तर दिशा में मकान लालजी रंगा से दक्षिण दिशा में मकान बंसत जोशी तक के क्षेत्र में, नत्थुसर बास के क्षेत्र में मकान भवंरलाल स्वामी से मकान सोहन व्यास तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना कोटगेट के अन्तर्गत धोबी तलाई के क्षेत्र में मकान अलताफ अहमद से मकान नथूनाथ तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी तरह से थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत लक्ष्मीनाथ घाटी क्षेत्र में भैरूजी मंदिर से मकान किशोर भदाणी-मकान विजय कुमार तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना जेएनवी के अन्तर्गत पुरानी शिवबाड़ी के क्षेत्र में सरदार जी की चक्की से 9, गौरी कुंज, चाणक्य नगर तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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