मतगणना 23 मई को, मतगणना स्थल पॉलिटक्निक कॉलेज पर सुरक्षा कड़ी
बीकानेर, (समाचार सेवा)। मतगणना 23 मई को, मतगणना स्थल पॉलिटक्निक कॉलेज पर सुरक्षा कड़ी, लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए
मतगणना 23 मई को होगी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमारपाल गौतम ने बताया कि मतगणना का कार्य 23 मई को पॉलिटक्निक कॉलेज में प्रातः 8 बजे से प्रारम्भ होगा।
मतगणना कार्य को सुव्यवस्थित, सुचारू तथा भारत निर्वाचन आयोग के
निर्देशानुसार सम्पन्न करवाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। उन्होंने
बताया कि बीकानेर पूर्व, बीकानेर
पश्चिम एवं डूंगरगढ़ के संग्रहण एवं मतगणना की व्यवस्था भूतल पर बने विभिन्न
कक्षों में की गई है तथा खाजूवाला, नोखा, कोलायत, अनूपगढ़ व लूणकरनसर का संग्रहण व मतगणना कक्ष प्रथम तल पर है।
गौतम ने बताया कि अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए ईवीएम संग्रहण कक्ष 107 तथा मतगणना प्रथम तल पर रूम नम्बर 106 में होगी। खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र
की ईवीएम का संग्रहण प्रथम तल पर स्थित रूम नम्बर 119 में किया गया है तथा मतगणना प्रथम तल पर ही रूम नम्बर 120 में की जाएगी।
इसी प्रकार बीकानेर पश्चिम के लिए
भूतल पर स्थित रूम नम्बर 25 में
ईवीएम रखी गई है। इस विधानसभा के लिए मतगणना रूम नम्बर 24 में होगी। बीकानेर पूर्व की ईवीएम रूम
नम्बर 09 तथा मतगणना रूम नम्बर 06 में होगी। गौतम ने बताया कि कोलायत
विधानसभा क्षेत्र के लिए रूम नम्बर 109 में
ईवीएम रखी गई है।
मतगणना रूम संख्या रूम नम्बर 108 में होगी। इसी प्रकार लूणकरनसर की
ईवीएम रूम नम्बर 122 में रखी
गई है तथा मतगणना रूम नम्बर 121 में
होगी। श्रीडूंगरगढ़ की ईवीएम रूम नम्बर 21 में
संग्रहित है तथा इस विधानसभा क्षेत्र की मतगणना रूम नम्बर 22 में होगी। नोखा विधानसभा क्षेत्र की
ईवीएम का संग्रहण रूम नम्बर 112 में किया
गया है तथा
मतगणना रूम नम्बर 113 में होगी।
सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए टेबलों
की संख्या 14-14
रखी गई है। प्रत्येक मतगणना
कक्ष में सहायक निर्वाचन अधिकारी बैठेंगे। उन्होंने बताया कि समस्त विधानसभा
क्षेत्रों के पोस्टल बैलेट, ईटीपीबीएस
भूतल पर स्थित रूम नम्बर 26 में रखे
गए हैं तथा रूम नम्बर 27 में
मतगणना की जाएगी।
मतगणना शुरू होने से पहले होगा
रेण्डमाईजेशन, होगी
वीडियोग्राफी
गौतम ने बताया कि मतगणना के लिए पर्यवेक्षक या सहायक का चयन रेंडम आधार
पर किया जाएगा। पारदर्शिता के उच्च मापदण्डों के मद्देनजर गणना पर्यवेक्षक व गणना
सहायकों को वास्तविक गणना हेतु टेबलों का आवंटन रेण्डम आधार पर मतगणना के दिन
प्रातः ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय किया जाएगा।
रेण्डमाईजेशन गणना के दिन पर्यवेक्षक
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सुबह 5 बजे किया
जाएगा।
रेण्डमाईजेशन प्रक्रिया की
वीडियोग्राफी की जाएगी।
कार्मिकों की नियुक्ति भी होगी
रेण्डमाईजेशन के आधार पर
मतगणना स्टॉफ को 23 मई को
प्रातः 6 बजे ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा।
इसके बाद उन्हें विधानसभा क्षेत्र एवं गणना टेबल आवंटित की जाएगी। असाधारण
परिस्थितियों में गणना स्टाफ की बदली भी रेण्डम आधार पर रिजर्व में से की जाएगी।
मतगणना कार्मिकों एवं एजेंटों के लिए
फोटो परिचय पत्र अनिवार्य
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना हॉल में उपस्थित सभी गणना
कार्मिकों तथा उम्मीदवार व उनके निर्वाचन अभिकर्ता व उनके गणना अभिकर्ता के फोटो
परिचय पत्र बनाए जाएंगे जिन्हें मतगणना हॉल में अनिवार्यतः पहनना होगा।
मतगणना कार्मिकों के परिचय पत्र
नियुक्ति प्रकोष्ठ द्वारा बनवा कर मतगणना कार्मिकों के प्रशिक्षण में वितरित किए
जाएंगे। उम्मीदवारों तथा उनके अभिकर्ताओं के परिचय पत्र सम्बंधित सहायक रिटर्निंग
ऑफिसर द्वारा किया जाएगा।
रहेगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
गौतम ने बताया कि मतणना स्थल की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी
ताकि मतगणना स्थल पर
अनाधिकृत एवं अनावश्यक भीड़ को प्रवेश करने से रोका जा सके। किसी भी गणना एजेंट को
समुचित पहचान पत्र के बिना प्रथम कोर्डन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना स्थल
में प्रवेश से पूर्व प्रत्येक आगत्तुक की समुचित सुरक्षा जांच की जाएगी।
मतदान गोपनीयता भंग करने वाले के
विरूद्ध कार्यवाही शुरू
बीकानेर, (समाचार सेवा)। सोशल
मीडिया पर एक मतदाता द्वारा 6 मई को
मतदान करने का वीडियो क्लिप वायरल करने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा
संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया
है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए एच गौरी
ने बताया कि सोशल मीडिया पर मतदान गोपनीयता भंग करने से जुड़ा वीडिया क्लिप वायरल
किया गया, जिसमें सम्बंधित व्यक्ति द्वारा ईवीएम
में वोट डालते समय बटन दबाते हुए फोटो भी डाला गया है। उन्होंने बताया कि यह कृत्य
मत की गोपनीयता भंग करने वाला है।
इस सम्बंध में जिला पुलिस अधीक्षक को
पत्र लिखकर अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मत
गोपनीयता भंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत
यह संज्ञेय अपराध है। सोशल मीडिया पर डाले गए इस क्लिप व फोटो के उपरी हिस्से में मतदाता ने एक पार्टी विशेष के पक्ष
में मतदान की अपील भी लिखी है।
यह पोस्ट सतपाल कड़वासरा बिश्नोई नामक
व्यक्ति द्वारा पोस्ट की गई है। गौरी ने
बताया कि यह सम्पूर्ण प्रकरण जिला पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया
है कि सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।