बीकानेर में मुख्य सडकों पर बारात व जुुलूस निकालने पर रोक
बीकानेर, (samacharseva.in)। बीकानेर में मुख्य सडकों पर बारात व जुुलूस निकालने पर रोक, जिला मजिस्ट्रेट, कुमार पाल गौतम ने राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए गतिविधियों में मुख्य सड़कों पर बारात के प्रोसेशन पर, मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रोसेशन के साथ डी.जे. के बजाने पर एवं मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक सभा जुलूूस एवं समारोह के आयोजन पर प्रतिंबंध लगाया है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रतिबंन्धों के उल्लंधन को गंभीरता से लिया जायेगा एवं आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
उन्होंने बताया कि यदि अपरिहार्य कारणों से मुख्य सड़कों पर प्रोसेशन, सार्वजनिक सभा एव समारोह के आयोजन आदि किया जाना नितान्त आवश्यक हो, तो इसके लिए संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की लिखित में पुर्वानुमति आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि इन प्रतिबन्धात्मक आदेश की पालना संबधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, उपाधीक्षक पुलिस, तहसीलदार एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना के माध्यम से सुनिश्चित करवाई जायेगी।
उक्त आदेश की अवहेलना करने पर संबधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जा सकेगा। यह आदेश आज आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
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