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व्हाट्सऐप ग्रुप में यदि सामारिक महत्व की कोई सूचना आदान-प्रदान होगी तो एडमिन जाएगा जेल

If any information of strategic importance is exchanged in WhatsApp group, then the admin will go to jail

बीकानेर, (samacharseva.in)। व्हाट्सऐप ग्रुप में यदि सामारिक महत्व की कोई सूचना आदान-प्रदान होगी तो एडमिन जाएगा जेल, जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध प्रवेश व अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर नमित मेहता ने  धारा 144 के आदेश आगामी दो माह तक बढ़ाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति व्हाट्सऐप ग्रुप में किसी अनजान व्यक्तिा को शामिल नहीं करें।

यदि व्हाट्सऐप ग्रुप में सामारिक महत्व की कोई सूचना आदान प्रदान की जानकारी आदि है तो ग्रुप एडमिन को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा। आदेश की अवहेलना करने पर सम्बंधित व्यक्ति को एक माह का साधारण कारावास व 200 रूपए का जुर्माना किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट के ओदशानुसार  जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते दो किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले निवासियों एवं उस क्षेत्र में प्रवेश व विचरण करने वाले निवासियों को निर्देशित किया गया है कि इस क्षेत्र के समस्त क्षेत्र जिसमें तहसील पूगल, खाजूवाला एवं कोलायत के ग्राम बल्लर, गुलामअलीवाला, सियासर चैगान, बेरियांवाली,

करमवाला, गज्जेवाला, रणजीतपुरा, सांचू, अन्नेवाला, कबरेवाला, भूरासर व मगनवाला में रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक बिना वैध अनुमति के गमनागमन, विचरण व अन्य गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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