अब स्कूल में किसी भी समय चेक किया जा सकता है विद्यार्थियों का स्कूल बैग
उदयपुर में विद्यार्थियों के बीच हुई हिंसक वादारत के बाद आया आदेश
NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच धारदार हथियार के साथ होने वाले हिंसक झगड़ों की रोकथाम के लिये सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में रैण्डम रूप से विद्यार्थियों के स्कूल बैग की जांच की जा सकती है। ऐसे आदेश माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक आशीष मोदी ने शनिवार को सरकारी अवकाश के दिन जारी किए हैं।
शिक्षा निदेशक की ओर से सभी राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों को इस संबंध में भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि विद्यालयों में धारदार, नुकीला हथियार चाकू, छूरी, धारदार कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु जो भय एवं हिंसा का कारक बन सकती है, ऐसी वस्तुओं को विद्यालयों में लाने पर रोक लगाने के लिये शिक्षकों को रैंडम रूप से विद्यार्थियों के स्कूल बैग चेक करने होंगे। जिन डेस्क पर विद्यार्थी बैठते हैं उनका भी रैंडम चेक होगा। साथ ही समय-समय पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत वस्तुओं की भी नियमित जांच करनी होगी।
उदयपुर में छात्रों के बीच हिसंक वारदात के बाद दिये निर्देश
जानकारी में रहे कि उदयपुर के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स के बीच हुए झगड़े से उपद्रव की घटना के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नुकीली सामग्री और हथियार लेकर स्कूल आने पर पाबंदी लगाई है। शिक्षा मंत्री के आदेशों की अनुपालना में आदेश पर शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शिक्षण संस्था प्रधानों को कहा गया है कि वे धारदार हथियार की स्कूल में लाने की मनाही के आदेश को शिक्षण संस्था के सूचना पटट पर चस्पा करेंगे।
प्रार्थना सभा में बताना होगा नीयम
साथ ही स्कूल में होने वाली प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को इस बारे में जानकारी देंगे। इस विषय पर अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में भी चर्चा की व्यवस्था करेंगे। आदेश में कहा गया है कि चाकू, छूरी, धारदार कैंची या किसी भी नुकीली वस्तु को विद्यालय में लाना सख्त मना होगा। ऐसी किसी भी वस्तु का लाना एवं प्रयोग, सुरक्षा और अनुशासन के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
अभिभावकों को निर्देश बच्चों को करें जागरूक
शिक्षा निदेशक के निर्देशों में अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को धारदार वस्तुओं के खतरों के बारे में जागरूक करेंगे और ऐसी वस्तुए स्कूल बैग में ना रखने की समझाइश करेंगे। आदेश के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी को स्कूल में धारदार हथियार लाते हुए पाया गया तो संस्था प्रधान को उस विद्यार्थी के अभिभावक से संपर्क करना होगा, साथ ही संबंधित विद्यार्थी के खिलाफ सख्त अनुशसनात्मक कार्यवाही करनी होगी।
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