मुहर्रम आज, जुलूस, सामाजिक कार्यक्रम, भीड़ पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध
बीकानेर, (samacharseva.in)। मुहर्रम आज, जुलूस, सामाजिक कार्यक्रम, भीड़ पर रहेगा पूर्णतया प्रतिबंध, बीकानेर जिले में नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मुहर्रम पर किसी भी प्रकार के जुलूस, सामाजिक कार्यक्रम, भीड़ होने आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। हालांकि मुहर्रम के उपलक्ष्य में आमजन के लिए आवागमन की गतिविधियां प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगी।
इस दौरान व्यक्तियों को एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आने जाने के लिए आवश्यक गतिविधियों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए शनिवार शाम 6 से लेकर सोमवार प्रातः 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू की हुई है।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दौरान बीकानेर नगर निगम, नगर पालिका नोखा, श्रीडूंगरगढ़ , देशनोक की सीमा क्षेत्र में समस्त व्यापारिक, व्यवसायिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल, कटले दुकानें, सब्जी मंडी, गाड़े अस्थाई दुकानें और भ्रमणशील ठेले निषेध रहेंगे, लेकिन उक्त नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मोहर्रम के उपलक्ष्य में आमजन के लिए आवागमन की गतिविधियां प्रतिबन्ध से मुक्त रहेगी।
इस दौरान किसी भी प्रकार के जुलूस, सामाजिक कार्यक्रम, भीड़ होने आदि पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। आदेशानुसार ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी/ कर्मचारी राजकीय व अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उनके वाहन, दवा की दुकानें स्टाफ दूध विक्रेता के वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
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