मृत महिला के नाम से दहेज प्रताड़ना के फर्जी कागजात बनवाने का आरोप
बीकानेर, (उषा जोशी)। मृत महिला के नाम से दहेज प्रताड़ना के फर्जी कागजात बनवाने का आरोप। सदर थाना पुलिस ने धोखे से कूटरचित शपथ पत्र तैयार करने व षडयंत्रपूर्वक कार्रवाई करने सहित 22 विभिन्न धाराओं के आरोप में नोखा में बागड़ी मंदिर के पास जोरावरपुरा में ज्योति चौक निवासी विनोद कुमार सोनी पुत्र हरिकिशन सोनी तथा उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-दो श्रीमती शालिनी शर्मा के आदेश पर परिवादी रूपकिशोर सोनी के इस अदालती इस्तगासे से मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में पुलिस को बताया गया है कि परिवादी रूपकिशोर सोनी की पत्नी कविता सोनी के आत्महत्या करने के बाद परिवादी के साले विनोद सोनी ने परिवादी रूप किशोर के खिलाफ फर्जीवाडे से दहेज प्रताड़ना देेेेने, पत्नी कविता की हत्या करने का आरोप लगाया गया है।
इसमें परिवादी रुपकिशोर के खिलाफ आरोपी विनोद व अन्य लोगों से साठगांठ कर रूपकिशोर की पत्नी कविता के नाम से दहेज प्रताड़ना का एक फर्जी व कूटरचित शपथ पत्र कोर्ट से तैयार करवाया जिसमें परिवादी का किसी महिला से अवैध संबंध होने, पत्नी को दहेज के लिये प्रताड़ित करने आदि झूठे तथ्य लिखवाकर पंजाब पुलिस को सौंपे हैं। इससे परिवादी के साथ अन्याय हुआ है। मामले की जांच एसआई संदीप को सौंपी गई है।
जानकारी के अनुसार पंजाब के न्यू चंडीगढ़ शहर स्थित ओमेक्स सिटी फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नं. 688एच निवासी तथा हाल में पंजाब के ही रोपड़ शहर की जेल में न्यायिक हिरासत में बंद परिवादी रूपकिशोर सोनी पुत्र शिवनारायण सोनी जो कि वर्ष 2007 से ही पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत था।
परिवादी रूपकिशोर का विवाह नोखा में नोखा निवासी कविता सोनी से 20 जनवरी 2010 को हुआ था। परिवादी के अनुसार उसकी पत्नी कविता को मानसिक रोग था। जिसका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा था।
कविता सोनी ने 10 जून 2016 को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली। इस पर कविता के घर वालों ने परिवादी रूपकिशोर व उसके परिजनों के खिलाफ 11 जून 2016 को चंडीगढ़ के थाना मुल्लनगर गरीबदास में मामला दर्ज कराया गया था।
इस मामले में बाद में आरोपी ने उससे पूर्व में विवाह प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लिये गए शपथ पत्र से फर्जी दस्तावेज तैयार कर परिवादी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व अवैध संबंध होने का आरोप जड़ दिया गया।
परिवादी न्यायालय में पेश इस्तगासे में बताया कि उसके साले विनोद कुमार सोनी एवं कुछ अन्य व्यक्तियों ने सांठ गाँठ कर उसकी पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद उसे हत्या का रूप देने की बदनीयत से उसके नाम से एक फर्जी व कूटरचित शपथ पत्र बीकानेर न्यायक्षेत्र में षड्यंत्रपूर्वक निष्पादित करवाया जिसमे उक्त लोगो ने परिवादी के किसी अन्य महिला के साथ अवैध सम्बन्ध होने, पत्नी के साथ मारपीट करने व दहेज के लिए प्रताड़ित करने जैसे निराधार व झूठे तथ्य लिखवाकर झूठे साक्ष्य के रूप में पंजाब पुलिस को दे दिये।
इसके चलते पीड़ित परिवादी के साथ अन्याय हो रहा है। परिवादी ने न्यायालय से गुहार की कि उक्त फर्जी शपथ पत्र की पूर्ण एफएसएल जाँच करवाकर निष्पक्ष अन्वेषण करवाकर उसे न्याय दिलवाया जावे तथा दोषियों को दण्डित किया जावे। परिवादी की तरफ से पैरवी अधिवक्ता गगन कुमार सेठिया ने की।
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