कर्फयू क्षेत्र में खुलेंगे बाजार मगर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
प्रात: 9 से सायं 7 बजे तक कर्फ्य में रहेगी ढील
बीकानेर, (samacharseva.in)। कर्फयू क्षेत्र में खुलेंगे बाजार मगर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ, पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नया शहर और कोटगेट क्षेत्र में मार्केट और व्यवसायिक गतिविधियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दुकानें खोले जाने की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में स्थित व्यापारिक, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, गाड़े, थडी को कुछ शर्तों के साथ प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक खोलने की छूट दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा शुक्रवार को जारी आदेशानुसार प्रात: 9 बजे से साय 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी तथा समस्त आवागमन इसी अवधि में अनुमत रहेगा। सायं 7 बजे से प्रात: 9 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। मेहता ने बताया कि दूध की दुकानों के लिए प्रात: 6 से प्रात: 9 बजे तथा 6 से रात 9 बजे तक का समय पूर्व की भाति यथावत रखा गया है।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने बताया कि आगामी दिनों में त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 31 जुलाई से 3 अगस्त तक समस्त बाजार प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक नियमित रूप से खुलेंगे इस अवधि के दौरान एक तरफा एवं ए बी प्लान लागू नहीं होगा।
स्कीम जिसके तहत खुलेगा बाजार
मेहता ने बताया कि पुलिस थाना सिटी कोतवाली के तहत कोटगेट दरवाजे से मोहता चौक तक के मार्ग में स्थित दुकानें स्कीम कोटगेट पर स्थित पीर दरगाह की तरफ की दुकानें पहले दिन तथा विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी।
इसी प्रकार कोटगेट दरवाजे से ठठेरा मार्केट बड़ा बाजार तक के मार्ग में स्थित दुकानें स्कीम कोतवाली पुलिस थाने साइड की दुकानें पहले दिन एवं विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खलेंगी। श्री राम मार्केट, रामदेव कटला, विजय मॉल में स्थित दुकानें उनके द्वारा दिए गए ए बी प्लान के अनुसार खुलेगी।
मेहता ने बताया कि कोटगेट पुलिस थाने के अंतर्गत सार्दुल सिंह सर्किल से महात्मा गांधी रोड़ होते हुए कोटगेट दरवाजा के मार्ग में स्थित दुकानें स्कीम रतन बिहारी पार्क की तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। सट्टा बाजार में स्थित दुकानें स्कीम लक्ष्मी नारायण मंदिर के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। फड बाजार में स्थित दुकानें स्कीम फड़ पॉइंट से ताजियों की चैकी तक की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी।
स्टेशन रोड पर स्थित दुकानें स्कीम लाल जी होटल के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। आदेशानुसार तोलियासर भैंरूजी की गली में स्थित दुकानें स्कीम तोलियासर भेंरुजी मंदिर के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा में स्थित दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी।
मॉडर्न मार्केट में स्थित दुकानें स्कीम बोथरा कॉम्पलेक्स के तरफ की दुकानें पहले दिन व विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएंगी। कोयला गली में स्थित दुकानें स्कीम सुलेमानी मार्केट की तरफ की दुकानें पहले तथा विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खोली जाएगी। मेहता ने बताया कि सुभाष मार्ग की दुकानें स्कीम रेलवे लाइन की तरफ की दुकानें पहले तथा विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी।
रानी बाजार रोड की तरफ वाली दुकानें स्कीम रेलवे स्टेशन साइड वाली दुकानें पहले दिन एवं विपरीत दिशा की दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। गंगाशहर रोड की तरफ वाली दुकानें स्कीम विशाल मेगा मार्ट के तरफ की दुकानें पहले दिन तथा विपरीत दिशा वाली दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी। मेहता ने बताया कि अन्य बाजार जैसे खजांची मार्केट, जैन मार्केट, गणपति प्लाजा, लाभूजी कटला, हीरालाल मॉल, बोथरा कॉम्ंपलेक्स, गुरुनानक मार्केट, पार्श्वनाथ प्लाजा, सुखलेचा कटला आदि में स्थित दुकानें उनके द्वारा दिए गए ए बी प्लान के अनुसार खुलेगी।
आदेश में बताया गया कि कोटगेट सब्जी मंडी, फड बाजार सब्जी मंडी, डागा बिल्डिंग सब्जी मंडी की दुकानें, गाड़े और थडियां उनके द्वारा दिए गए ए बी प्लान के अनुसार खुलेगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर ने बताया कि नया शहर पुलिस थाना के अंतर्गत चैखूंटी पुलिया से एमएम ग्राउंड, नत्थूसर बास, एमडीवी (मुरलीधर) तक के क्षेत्र में स्थित दुकानें स्कीम नगर निगम भंडार की तरफ की दुकानें पहले दिन तथा विपरीत दिशा वाली दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी।
मेहता ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक समस्त प्रतिष्ठान इन आदेशों के क्रम में ही खोले जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया किकिसी भी प्रकार की कठिनाई या समस्या के निवारण के संबंध में संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट व थाना अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश शुक्रवार रात 12 बजे से लागू होंगे।
एडवाइजरी की पूर्ण अनुपालना जरूरी
सभी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना हो कोई सामान नहीं बेचेंगे। छोटी दुकान में अधिकतम दो व्यक्ति तथा बड़ी दुकान में अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज्यादा एक समय में एकत्रित नहीं होंगे। बाजार में दुकानें खुलने के बाद सोशल डिस्टेसिंग की पूरी अनुपालना हो इसके लिए दुकानों के आगे गोले बनवाने होंगे।
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