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बकाया रुपये मांगे तो मिली जान से मार देने की धमकी, कोर्ट ने दिये एफआईआर के आदेश

बीकानेर, (samacharseva.in)। बकाया रुपये मांगे तो मिली जान से मार देने की धमकी, कोर्ट ने दिये एफआईआर के आदेश, डिपार्टमेंटल स्‍टोर से उधार माल लेकर रुपये नहीं लौटाने तथा रुपये मांगने पर परिवादी को धमकी देने के एक मामले में अदालत ने गंगाशहर थाना पुलिस को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 04, बीकानेर की न्यायाधीश (चार्ज) सुश्री शालिनी शर्मा (आर.जे.एस.) ने गुरुवार 2 जुलाई को इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

परिवादी के अधिवक्ता गगन कुमार सेठिया ने बताया कि आरोपी शिवलाल कुम्हार ने परिवादी मैसर्स महावीर डिपार्टमेन्टल स्टोर से वर्ष 2015 व 2016 में आठ लाख रूपये का माल अपने कैटरिंग व्यवसाय में काम लेने हेतु खरीदा था। आरोपी शिवलाल ने इस माल के भुगतान की एवज में महावीर डिपार्टमेन्टल स्टोर के पार्टनर जितेन्द्र सामसुखा को 1.5 लाख रुपये व 3.5 लाख रूपये के दो चैक दिये। साथ ही तीन लाख रूपये का भुगतान करने हेतु एक करार लिखकर दिया। आरोपी ने परिवादी को जो चेक दिये थे वे अनादरित हो गये।

परिवादी ने आरोपी के कहने पर चेक नहीं लगाये मगर लगातार तीन वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने पर भी भुगतान नहीं हुआ तो परिवाद ने मार्च 2020 में परिवादी ने आरोपी केा रुपयों का तकादा किया तो आरोपी ने परिवादी को रुपयों का भुगतान करने से इंकार करते हुए डराया धमकाया। जब आरोपी को वकील का नोटिस भेजा तो भी आरोपी ने परिवादी को फोन कर धमकाया और उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी तथा पुलिस से शिकायत नहीं करने की चेतावनी दी।

परिवादी ने पुलिस थाना गंगाशहर तथा जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को प्रकरण की जानकारी दी।  इस पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तब परिवादी ने न्‍यायालय का सहारा लिया। न्यायालय ने पुलिस थाना गंगाशहर को उक्त प्रकरण में मुल्जिम के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया।  परिवादी की ओर से अधिवक्ता गगन कुमार सेठिया ने पैरवी की।