Home BIKANER ADMINISTRATION घायल पशु लाने वाले व्यक्ति से सहायता राशि मांगना अनुचित – कलक्‍टर

घायल पशु लाने वाले व्यक्ति से सहायता राशि मांगना अनुचित – कलक्‍टर

बीकानेर, (samacharseva.in)। घायल पशु लाने वाले व्यक्ति से सहायता राशि मांगना अनुचित – कलक्‍टर, जिला कलक्‍टर नमित मेहता ने पॉलिटेक्निक बीकानेर में परिसर में संचालित गौशाला में निराश्रित घायल पशु लाने वाले व्यक्ति से सहायता राशि मांगी जाने को अनुचित मांग बताया है।

गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि संबंधित गौशाला संस्था को इस बारे में नोटिस देकर पाबंद किये जाने के निर्देश दिये। कलक्‍टर ने कहा कि सहयोग राशि किसी भी व्यक्ति की स्वेच्छा से ही ली जाए, सहयोग राशि के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।

बैठक में कलक्‍टर ने बताया कि शहर में बिना अनुमति के चल रहे पशु बिक्री केन्द्र बंद किए जाएंगे तथा बिना अनुमति के चली रही दूध डेयरियों को शहर से दूर स्‍थानांतरित किया जाएगा। उन्‍होंने नगर विकास न्यास व नगर निगम को शहर में बिना अनुमति के चल रहे पशु बिक्री केन्द्रों को तुरंत प्रभाव से बंद करवाने को कहा। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के चल रही दूध डेयरियों को भी नगर निगम शहर से दूर स्थानांतरित करने की कार्रवाई की जाने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के मंडी लगाकर गोवंश की बिक्री नहीं कर सकता। मेहता ने कहा कि गांवों से निराश्रित गोवंश बाहर ना निकले इसके लिए विकास अधिकारियों को कार्यवाही करनी होगी। कलक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर निराश्रित पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए टोल नाकों को संचालित करने वाली संस्थाओं से  आवश्यक कार्यवाही को कहा जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजमार्ग के दोनों तरफ फैली झाड़ियों को हटवाएं। इंट भट्टा में पशु चारे को जलाए जाने के संबंध में जिला कलक्टर ने संबंधित उपखंड और विकास अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।