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शिक्षिका के स्थानांतरण आदेश पर लगाई रोक, समस्या के निस्तारण के दिये आदेश

जयपुर (समाचार सेवा)। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर ने शिक्षिका के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुुुए समस्या के निस्तारण के आदेश दिये हैं। अधिकरण ने श्रीमती नवीन कुमारी अरोड़ा की याचिका स्वीकार करते हुए स्थानांतरण आदेश 15 जून 2018 पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि  अपीलार्थी अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगी।

शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रार्थिया के आवेदन पर विचार करेगा तथा विस्तृत निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश पारित होने तक प्रार्थिया के संबंध में स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति  स्थगित रहेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 1989 मेंतृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर हुई थी। 1992 अपीलार्थी को व्याख्याता पद पर पदोन्नत किया गया तथा 19 अक्टूबर 2016 को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित किया गया।

प्रार्थी का स्थानांतरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेल गांव कोटा से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नारगढ़, बारां  कर दियाप्रार्थी के अधिवक्ता डी पी शर्मा ने तर्क दिया कि प्रार्थी का स्थानांतरण गैरकानूनी है क्योंकि प्रार्थिया के पद पर रहते हुए अन्य व्यक्ति का स्थानांतरण प्रार्थिया के स्थान पर किया गया जो कि गैर कानूनी है।

अपना स्थानांतरण मात्र डेढ़ वर्ष में कर दिया गया। प्रार्थिया के पति कोटा में ही कार्यरत है ऐसी स्थिति में स्थानांतरण आदेश गैरकानूनी है है