1 जनवरी से खनन परिवहन में लगेवाहनों का
पंजीकरण कराना अनिवार्य
जयपुर, (समाचार सेवा)। खनिज परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर-ट्रोलियों का व्यवसायिक पंजीकरण 01 जनवरी से पूर्व कराया जाना अनिवार्य होगा। खनिज विभाग ने सभी वाहन स्वामी, चालको को एक जनवरी 2020 से पूर्व परिवहन विभाग से वाहन के वास्तविक वजन का मिलान कर सही करवाने को कहा है।
जानकारी के अनुसार खनिज विभाग एक जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की तुलाई में खाली वाहन का वजन परिवहन विभाग की वेबसाईट वाहन से लेगा। इससे खनन सामग्री परिवहन करने वाले भार वाहनों के वाहन स्वामी, चालकों को अपने खाली वाहन को भरने से पूर्व तुलाई नहीं करानी पडे़गी।
एक जनवरी 2020 से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में वाहन की भार वहन क्षमता से अधिक खनिज ओवरलोड परिवहन करते पाये जाने पर खान विभाग कि वेबसाईट से परिवहन विभाग को स्वतः सूचना संदेश प्रेषित हो जायेगा, जिससे परिवहन विभाग द्वारावाहन मालिक चालक व खान मालिकों, डीलर्स, ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
संबंधित वाहन या वाहन चालक को पुनः खनिज परिवहन के लिए ब्लैक-लिस्टेड किया जायेगा तथा संबंधित खनन पट्टेधारी या डीलर्स या ट्रान्सपोटर्स के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगा। संबंधित तुलायंत्र धारक का विभागीय वेबसाईट पर किया गया रजिस्टे्रशन निरस्त किया जायेगा तथा तुलायंत्र धारक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही के लिए बाट एवं माप विभाग को अनुशंषा की जायेगी ।
ये होंगे फायदे
नई व्यवस्था से ओवरलोड परिवहन के कारण होने वाली वाहन दुर्घटनाओं एवं प्रदूषण मे कमी आयेगी। ओवरलोड परिवहन से होने वाली सड़कों की क्षति कम होगी जिससे सड़कों के नवीनीकरण में होने वाले व्यय में राजकीय धन की बचत होगी।
खनिज विभाग ने खनन सामग्री परिवहन करने वाले भार वाहनों के वाहन स्वामी से कहा है कि वे परेशानी से बचने के लिये वाहन चालकों वाहन स्वामी, एंव चालक की भार वहन क्षमता भी परिवहन विभाग में सही अकिंत करवा लें।