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Neeraj Joshi
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वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बेवजह भटकना पड़ सकता है महंगा
रात आठ बजे बाद खुली मिली दुकानें होंगी सीज
बीकानेर, (समाचारसेवा)। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बेवजह भटकना पड़ सकता है महंगा, जिले में लागू कोविड गाइडलाइन के चलते रात 8 बजे के बाद खुली पाई जाने वाली दुकानें को सीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी बिना वजह बाजारों, सड़कों व गलियों में भटकने वालें लोगों को भी दंडित किया जाएगा।
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रात आठ बजे सभी दुकानें बंद हो जाएं तथा ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ सीज की कार्यवाही होगी।
कलक्टर ने कहा कि कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
इसके लिए ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमें अपने-अपने क्षेत्रों का सघन दौरा करेंगी और मास्क नहीं लगाने वालों एवं अनावश्यक भीड़-भाड़ करने वालों के खिलाफ भी चालान काटे जाएंगे।
मेहता ने कहा कि जिले में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर सख्ती जरूरी है, जिससे कि इस चैन को तोड़ा जा सके।
इसके तहत प्रत्येक जेईटी अपने-अपने क्षेत्र के सघन दौरे करेंगे तथा किसी भी स्तर पर गाइडलाइन की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। कलक्टर ने कहा कि धार्मिक स्थलों में भी प्रोटोकॉल की पालना करवाई जाएगी।
कॉलेजों में भी इसका ध्यान रखा जाएगा। मेहता ने कहा कि सैम्पलिंग की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
जिले के प्रवेश मार्गों पर स्थापित चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी। साथ ही आवश्यकता के अनुसार सैम्पल लिए जाएगें।
कलक्टर ने कहा कि शादियों के समारोहों में भी तय से ज्यादा संख्या में व्यक्ति होने पर नियमानुसार कार्यवाही होगी। बीट कांसटेबल और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई होगी।
बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के., एडीएम प्रशासन बलदेव राम धोजक, एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा, पीबीएम अधीक्षक डॉ. परमिंदर सिरोही, सहायक औषधि नियंत्रक सुभाष मुटनेजा आदि मौजूद रहे।
अंतर्जिला चेक पोस्ट स्थापित
जिले में विभिन्न स्थानों पर अंतर्जिला चेक पोस्ट स्थापित की गई हैं। इन चेक पोस्टों पर गृह विभाग के निर्देशानुसार राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अथवा डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच करनी होगी।
यदि कोई यह सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर पहुंचने पर आरटी-पीसीआर जांच करवाना अनिवार्य होगा तथा जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को सात दिवस के लिए संस्थागत/होम क्वारेंटीन किया जाएगा।
इन चेक पोस्टों पर चिकित्सा कार्मिकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई जाएगी तथा स्क्रीनिंग एवं सैंपलिंग की कार्यवाही की जाएगी।
इन क्षेत्रों में होगी चेक पोस्ट
अंतर्जिला चेक पोस्ट के तहत श्रीडूंगरगढ़ में जयपुर रोड कीतासर पर चेक पोस्ट बनाई गई है। इस प्रकार लूणकरणसर में एनएच 62 अर्जुनसर, नोखा में एनएच 62 चरकड़ा चौकी,
छत्तरगढ़ में खारवाली, 465 आरडी और खरबारा, खाजूवाला में कुंडल फांटा, कोलायत में नोखड़ा बोर्डर एनएच 11 तथा बज्जू में बीकमपुर फांटा में चेक पोस्ट स्थापित की गई है।
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