… तो पूरा बाजार सात दिनों के लिए कर दिया जाएगा लॉक
बीकानेर, (समाचार सेवा)। … तो पूरा बाजार सात दिनों के लिए कर दिया जाएगा लॉक, बुधवार से लागू होने वाली त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन गाइडलाइन की अनुपालना नहीं करने वाले बाजारों को तत्काल सात दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा।
कलक्टर नमित मेहता ने बताया कि अनुमत श्रेणी की दुकानों में जन अनुशासन बनाए रखने सोशल डिसटेंसिंग की पालना करने, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का विशेष ध्यान रखने की जिम्मेदारी जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल एवं दुकानदार की होगी।
यदि व्यापक स्तर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है, तो वह बाजार सात दिनों के लिए पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को सभी एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की बैठक में कलक्टर मेहता ने कहा कि नई गाइडलाइन में प्रतिबंधित गतिविधियों का संचालन नहीं हो तथा अनुमत गतिविधियों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
इसके लिए सभी एरिया मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों पर नजर रखें। सभी क्षेत्रों में ‘नो मास्क, नो मूवमेंट’ की सख्ती से पालना करवाई जाए। किसी भी स्तर पर गाइडलाइन के उल्लंघन पर कार्यवाही हो। उन्होंने बताया कि ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीमों में प्रशासनिक, पुलिस एवं नगर निगम के अधिकारियों के अलावा वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
कलक्टर ने कहा कि अनुमत श्रेणी की दुकानों में जन अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी जन अनुशासन कमेटी, व्यापार मंडल एवं दुकानदार की होगी। उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइन में शादी समारोहों पर रोक बरकरार रखी गई है। इसके मद्देनजर ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि गाइडलाइन की अनुपालना करवाने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। प्रातः 11 बजे तक अनुमत श्रेणी की सभी दुकानें बंद करवाई जाएंगी। इस दौरान सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल्स, जिम, मनोरंजन पार्क, पिकनिक स्पॉट सहित सभी प्रकार खेल मैदान एवं सार्वजनिक पार्क बंद रहेंगे।
बैठक में एडीएम प्रशासन बलदेव राम धोजक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश, एएसपी शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया एवं सुनील कुमार, नगर निगम आयुक्त एएच गौरी सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
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