चेक अनादरण के दोषी को तीन माह की सजा, अर्थ दंड भी लगाया
USHA JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। चेक अनादरण के दोषी को तीन माह की सजा, अर्थ दंड भी लगाया, बीकानेर में न्यायालय संख्या तीन के न्यायधीश ने चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी घनश्याम को तीन माह की सजा तथा 33 हजार 600 रुपये क अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को 21 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार श्रीरामसर में माताजी के मंदिर के पास के निवासी घनश्याम गहलोत ने मोहता चौक स्थित पुष्टिकर साख सहकारी समिति लिमिटेड से अपने व्यापार के लिये 10 सितंबर 2010 में 50 हजार रुपये का लोन लिया था। समिति के सहायक प्रबंधक देवेन्द्र आचार्य ने बताया कि इस लोन के आंशिक भुगतान के लिये घनश्याम ने 11 नवंबर 2011 को 16 हजार 800 रुपये का एक सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केईएम रोड शाखा का पुष्टिकर साख सहकारी समिति लिमिटेड को दिया था।
यह चेक डिसऑनर हो गया। मामला अदालत में दायर किया गया। पुष्टिकर साख सहकारी समिति की ओर से एडवोकेट धर्मेन्द्र रंगा ने पैरवी की।
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