शहर के तीन थाना क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगी
बीकानेर, (samacharseva.in)। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बुधवार को एक आदेश जारी कर शहर के 3 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की ।सुनीता चैधरी नेे कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए गंगाशहर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत चैपड़ा स्कूल के पास के क्षेत्र में मकान करणाराम नाई से बाड़ा प्रेम माली तक, मकान इन्द्राज सांड से बाड़ा मुरलीधर सुथार तक नईलाईन गंगाशहर के क्षेत्र में, चैपड़ा बाड़ी क्षेत्र में बद्री भैरू मंदिर रोड़, चैपड़ा बाड़ी में मकान ओमप्रकाश शर्मा से नोहरा श्रवण सोनी तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत लेडी एल्गिन स्कूल के पीछे के क्षेत्र में शनिश्चर मंदिर से दक्षिण व लेडी एल्गिन स्कूल के पीछे से लेकर सुनारों की पंचायती भवन के पीछे तक,सुनारों की पंचायती भवन से तीन खम्भा जाने वाली सड़क तक,जोशी मार्केट के बगल तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी तरह थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत पवनपुरी के सेक्टर नं. 03 के क्षेत्र राममंदिर पार्क प्रथम से राममंदिर पार्क द्वितीय तक, मकान राजेन्द्र पालीवाल से मकान लखूमल तक के क्षेत्र में, उदासर में हार्मोनी रेजिडेंसी काॅलोनी के क्षेत्र में प्लाॅट नम्बर ए 29 से ए 31 तक, प्लाॅट नं. ए 21 से ए 19 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों मंे निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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