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मंगलवार को 6 पुलिस थाना क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई

curfew

बीकानेर, (samacharseva.in)। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चैधरी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर शहर के 6 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) ने बताया कि शहर में कोविड-19 वायरस से संक्रमित रोगी पाये जाने पर 6 पुलिस थाना क्षेत्र में धारा 144  के तहत कफ्र्यू लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि थाना गंगाशहर अंतर्गत सड़क आम रामनाथ कुटिया रोड सुजानदेसर मेें – मकान गणेश माली से मकान राधाकिशन माली के मध्य तक के क्षेत्र में, नयाशहर थाना अंतर्गत नत्थूसर बास भानी माली की बाड़ी स्वामियों की गली में – उत्तर दिशा मकान प्रेमलता स्वामी से दक्षिण दिशा मकान प्रेमजी पंचारिया तक की गली आम तक के क्षेत्र में, सर्वोदय बस्ती नृसिंह तालाब के पास – उत्तर दिशा मकान सुरेश सिगलीगर से दक्षिण दिशा मकान घनश्यामदास स्वामी तक की गली आम-दौलतराम वाली चक्की के पास तक के क्षेत्र में, पारीक चैक भैंरूजी मंदिर के पास कृष्णा ज्वैलर्स के सामने – पूर्व दिशा मकान देवकिशन तिवाड़ी से पश्चिम दिशा मकान भंवरलाल तक की सड़क आम के क्षेत्र में, लखोटिया का चैक नृसिंह जी मंदिर के पास – उत्तर दिशा नृसिंह जी मंदिर दुकान सीताराम से दक्षिण दिशा बंद हवेली राजू लखोटिया तक के क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास काॅलोनी एफ ब्लाॅक में – उत्तर दिशा मकान अनिल व्यास से दक्षिण दिशा मकान पवन व्यास तक के क्षेत्र में, धर्मनगर द्वारके बाहर इदगाह के पास गली आम में – उत्तर दिशा मकान बृजलाल ओझा से दक्षिण दिशा भगवान गिरी मकान-पश्चिम दिशा मकान अन्नतलाल स्वामी के मध्य गलिया आम तक के क्षेत्र में, डागा मौहल्ला डाॅ बी.डी. कल्ला के मकान वाली गली में – उत्तर दिशा हवेली रामलाल डागा से दक्षिण दिशा मकान डाॅ नेहरू कल्ला तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

इसी तरह से थाना जेएनवी के अन्तर्गत पवनपुरी चम्पाराम ज्वैलर्स के पास – फ्लेट गोविन्दम से मकान उमाशंकर सुथार तक के क्षेत्र में, पवनपुरी में – मकान देवेन्द्र सिंह 4द6 पवनपुरी से मकान विकास गौड़ तक के क्षेत्र में, थाना सदर के अन्तर्गत स्वामियों का मौहल्ला चैखूंटी में – मकान गोरखाराम कुम्हार से मकान माणकचंदस्वामी तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
थाना सिटी कोतवाली के अन्तर्गत बीकाजी की टेकरी के सामने वाली गली – मकान (जनत हाउस) सी ए सबीर अहमद से मकान राजू बीसायती तक के क्षेत्र में, कोचरों का चैक में – मकान बंसत कुमार सोनी सुनारो का नाका से मकान जग्गनाथ सुथार तक के क्षेत्र में, थाना बीछवाल के अन्तर्गत आर सी पी काॅलोनी मेन मार्केट शिव मंदिर के सामने से-मकान ममता यादव 5/109 से मकान गिरधारी सिंह 5/112 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चैधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि  क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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