मूट कोर्ट ने खेत पड़ोसी के हत्यारे राजाराम व रामधन को दी आजीवन कारावास की सजा
बीकानेर, (समाचारसेवा)। मूट कोर्ट ने खेत पड़ोसी के हत्यारे राजाराम व रामधन को दी आजीवन कारावास की सजा, राजकीय विधि महाविद्यालय में शनिवार को आयोजित मूट कोर्ट में सेशन जज छात्रा वंशिका गोस्वामी ने खेत पड़ौसी की हत्या करने के अपराधी राजाराम व रामधन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सरकार बनाम राजाराम आदि का यह आपराधिक मामला खेत की सीमा विवाद से जुड़ा हुआ था। इसमें अपराधियों ने खेत पड़ोसी को लाठी एवं गंडासे से गंभीर चोटे पहुंचा कर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से छात्र भौमिक आचार्य, बचाव पक्ष की ओर से छात्रा अंजलि शेखावत, स्वयं परिवादी की ओर से छात्रा माधुरी भाटिया ने पैरवी की।
मजिस्ट्रेट छात्र प्रथम जोशी, सहायक अभियोजन अधिकारी छात्र अनुराग गहलोत, स्टेनोग्राफर सब्बा चौहान, कोमल पंवार, रीडर नेहा शर्मा, मनीषा पंडित बने। मजिस्ट्रेट न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील छात्र जीतू सिंह ने पैरवी की। हलकारा छात्र सलील अन्य में छात्र केशव आचार्य, प्राची अग्रवाल, राघवेंद्र सिंह, राजेश विशनोई आदि ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई।
कोर्ट की कार्रवाई के दौरान मुख्य अतिथि सेवानिवृत न्यायाधीश महेश शर्मा, प्राचार्य डॉ. भगवानाराम बिश्नोई, विशेष अतिथि राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर के पूर्व प्राचार्य डॉ. अनिल कौशिक,
सहायक आचार्य मीनाक्षी कुमावत सेवानिवृत्त डीडीपी एम.डी. उपाध्याय, सहायक आचार्य डॉ. कुलदीप सिंह, सहायक आचार्य डॉ. कुमुद जैन ने विद्यि विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना की।
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