एमजीएस विवि का पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गिरफतार, जेल भेजा
बीकानेर, (समाचार सेवा) एमजीएस विवि का पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष गिरफतार, जेल भेजा, महाराजा गंगासिंह विश्वविधालय बीकानेर के सहायक कुलसचिव प्रकाश सारण के साथ मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले मामले में नाल थाना पुलिस ने गुरुवार को एक आरोपी विवि के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कावनी गांव निवासी जयवीर सिंह भाटी पुत्र समुन्द्र सिंह राजपूत उम्र 25 कावनी को गिरफतार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा है।
जानकारी के अनुसार इस वर्ष 23 जुलाई को विवि के सहायक कुल सचिव प्रकाश सारण ने नाल थाने पहुंचकर बताया था कि 23 जुलाई को साढे तीन बजे के लगभग दिनेश ओझा, शुभम, सीमा राजपुरोहित, जयवीर सिंह भाटी सहित चार पांच अन्य उसके कक्ष में आये और दुर्वव्यवहार किया, हाथापाई की, राज्य कार्य में बाधा डाली, राजकीय दस्तावेजों को क्षति पहुंचाई।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 352 353 506 341 427 143 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एसआई रघवुीर सिंह को सौंपी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी जयवीर सिंह भाटी को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 352 353 506 341 427 143 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एसआई रघवुीर सिंह को सौंपी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी जयवीर सिंह भाटी को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 352 353 506 341 427 143 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एसआई रघवुीर सिंह को सौंपी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी जयवीर सिंह भाटी को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 352 353 506 341 427 143 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एसआई रघवुीर सिंह को सौंपी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी जयवीर सिंह भाटी को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 352 353 506 341 427 143 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एसआई रघवुीर सिंह को सौंपी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी जयवीर सिंह भाटी को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 352 353 506 341 427 143 के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एसआई रघवुीर सिंह को सौंपी। जांच के दौरान जांच अधिकारी ने गुरुवार को आरोपी जयवीर सिंह भाटी को गिरफतार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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