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जानें बीकानेर में कहां-कहां लागू नहीं होगी धारा 144

Know where in Bikaner section 144 will not apply

बीकानेर, (samacharseva.in)। जानें बीकानेर में कहां-कहां लागू नहीं होगी धारा 144, जिले में कोरोना संक्रमण से जन स्वास्थ्य के बचाव के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने शनिवार शाम 6 बजे से 20 जनवरी 2021 की शाम 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए हैं। हालांकि ये प्रतिबंध रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड चिकित्सा संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष स्थानों में लागू नहीं होंगे।

साथ ही गृह विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेशों में जो अनुमत और नकारात्मक सूची की श्रेणी में नहीं है वह गतिविधियां सावधानी के साथ जारी रह सकेंगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।आदेशानुसार सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति 6 फीट यानी दो गज की दूरी बनाए रखने और नौ मास्क नो एंट्री के नियम की सख्ती से पालना की जाएगी। आदेशानुसार सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी स्थानों जैसे रैलिंग्स, डोर हैंडल्स और सार्वजनिक सतह पर बार-बार सफाई की जाएगी।

बड़े सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा  जारी आदेशानुसार बिना अनुमति के सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह संबंधी आयोजन के लिए आयोजन कर्ता को उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व में सूचित करना अनिवार्य होगा।कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। इन कार्यक्रमों में नौ मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनने  और समाज दूरी बनाए रखने के आदेशों की पालना करेगा। सभी सार्वजनिक, भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, प्रमुख बाजारों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य स्थलों में, परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि ऐसे किसी भी समारोह में 100 से अधिक अतिथि आमंत्रित नहीं किए जाएंगे। अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यक्रम में 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर जैसे नियमों की पालना करनी होगी।

पालना नहीं होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार  इन आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 तथा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा अन्य प्रावधानों के तहत संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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