पांच साल पुराने सभी वाहनों पर लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
NEERAJ JOSHI बीकानेर, (समाचार सेवा)। पांच साल पुराने सभी वाहनों पर लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इनमें वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो आदि को शामिल किया गया है। इस नंबर प्लेट से ट्रैफिक नियमों का उल्लंधन करने वाले वाहनों को पकड़ना और चालान करना आसान हो गया है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि एचएसआरपी नंबर प्लेट आने के बाद कार की चोरी के मामले कम हुए है। उन्होंने बताया कि ये नंबर प्लेट केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है, बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है।
नैथानी ने बताया कि इसके लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालने होंगे, प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे, ऑनलाइन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म होगी। निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे।
एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा निर्धारित
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है वे 29 फरवरी तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है वे वाहन 31 मार्च तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है वह वाहन 30 अप्रैल तक, वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिक अंक 7 अथवा 8 है वह 31 मई एवं वे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक 9 अथवा 0 है वह 30 जून तक एचएसआरपी प्लेट बनवा सकते है।
एचएसआरपी लगाये जाने हेतु अधिकतम दर
नैथानी ने बताया कि दुपहिया वाहन के 425 रुपये, तिपहिया वाहन के 470 रुपये, चौपहिया वाहन के 695 रुपये, मध्यम एवं भारी मोटर यान के 730 रुपये, ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य संबधी संयोजन वाहन के 495 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
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